चंडीगढ़: अंबाला रेंज के महानिरीक्षक रहे और आईजी होमगार्ड वाईपूर्ण ने हरियाणा डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है.
याचिका में आरोप है कि उन्होंने डीजीपी के खिलाफ अंबाला के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत खुद जाकर दी थी. आईजी वाईपूर्ण ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण उन्हें डीजीपी प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.
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आईजी ने याचिका में कहा है कि अंबाला के पुलिस अधीक्षक ने बगैर मामला दर्ज किए मामले की प्रारंभिक जांच डीएसपी को सौंप दी, जबकि नियमों के तहत एससी/एसटी एक्ट के तहत दी गई शिकायत पर पहले एफआईआर दर्ज कर जांच होनी चाहिए.
गौरतलब है कि अंबाला रेंज के आईजी रहते हुए वाईपूर्ण अगस्त 2020 को शहजादपुर ट्रैफिक थाने में शिवलिंग की स्थापना को लेकर एक कार्यक्रम में गए थे. तब डीजीपी ने आईजी से जवाब तलब किया था. वाईपूर्ण का कहना है कि एक अन्य आईपीएस अभिषेक जोरवाल भी इस कार्यक्रम में गए थे, लेकिन उनसे जवाब तलब नहीं किया गया, केवल उनको जातीय भावना के चलते निशाना बनाया गया जा रहा है.
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