चंडीगढ़ : पति की मौत हो जाने के बाद महिलाओं के लिए ज़िंदगी में मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं. उन्हें मानसिक के साथ ही कई बार आर्थिक परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है. ऐसे में अगर आप पति की मौत के बाद हरियाणा में रह रही हैं तो बिलकुल परेशान मत होइए.
क्या है विधवा पेंशन योजना ? : हरियाणा सरकार राज्य में असहाय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है जिसका लाभ आप उठा सकती हैं. निराश्रित महिलाओं को भी इस योजना का फायदा मिलेगा. योजना के तहत आपको हर महीने 2750 रुपए दिए जाएंगे.
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योजना के लिए पात्रता : पेंशन के लिए विधवा या निराश्रित महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही आपकी सभी स्रोतों से आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज : एप्लाई करने वाली महिला के पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. वहीं आधार कार्ड के साथ पति की मौत का डेथ सर्टिफिकेट भी जरूरी है. इसके अलावा एज सर्टिफिकेट, कलर फोटो के साथ मोबाइल नंबर भी होना चाहिए.
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योजना के लिए अप्लाई कैसे करें : आप ई- दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र में जाकर इसके लिए एप्लाई कर सकती हैं. योजना के लिए आप फॉर्म सीधे हरियाणा सरकार की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकती हैं https://socialjusticehry.gov.in/hi/ फार्म/
कब तक मिलेगा फायदा ? : योजना के मुताबिक महिला को 60 साल की उम्र तक इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके बाद महिला को ओल्ड एज सम्मान भत्ते का फायदा दिया जाएगा जो ताउम्र जारी रहेगा. हालांकि अगर ये मिला कि गलत जानकारी दी गई है, या जिन शर्तों पर ये पेंशन मंज़ूर की गई थी, वे अब पूरी नहीं हो पा रही है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन का भुगतान रोकने का अधिकार होगा
कब से लागू हुई योजना ? : साल 1980 में हरियाणा में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की गई थी. पेंशन की दर शुरुआत में 50 रुपए प्रति माह थी. साल 2014 में इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया. वहीं 2015 में 1200 रुपए, 2016 में इसे बढ़ाकर 1600 रुपए, 2017 में 1800 रुपए, 2020 में 2250 रुपए, 2021 में 2500 और साल 2023 में इसे बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया.