चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई की इजाजत दी. डिस्ट्रिक और सेक्शन जजों ये तय करेंगे कि वह कब से सुनवाई शुरू करेंगे. हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है. बता दें कि बार एसोसिएशन हाईकोर्ट से फिजिकल सुनवाई की मांग को लेकर धरने पर भी बैठी थी.
हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सेशन जजों को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा स्थिति का आंकलन कर और सम्बंधित बार एसोसिएशन, जिले के डीसी, एसएसपी और सिविल सर्जन से सलाह कर और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड गाइड लाइन्स के तहत अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू करने का निर्णय लें.
कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह में कितने केसों पर फिजिकल हियरिंग की जा रही है, उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजें. हाई कोर्ट ने इससे पहले भी 6 अक्तूबर को सभी सेशन जजों को इसके निर्देश दिए थे.