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करंट लगने से खिलाड़ी मंदीप की मौत का मामला, पिता ने खटखटाया HC का दरवाजा - मंदीप मौत हाई कोर्ट सुनवाई

फुटबॉल खिलाड़ी मंदीप की करंट लगने से मौत मामले में प्रशासन द्वारा लीगल नोटिस का जवाब नही देने पर मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं.

mandeep death case hc hearing
करंट से फुटबॉल खिलाड़ी मंदीप की मौत का मामला
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Published : Feb 13, 2021, 8:01 PM IST

चंडीगढ़: सेक्टर 39 की सड़क पर बिजली पोल के पास नंगी पड़ी तारों में उलझ कर करंट लगने से 20 वर्षीय मनदीप की मौत हो गई थी. मनदीप फुटबॉल खेल कर अपने सेक्टर 56 स्थित घर से लौट रहा था. प्रशासन की लापरवाही से हुई मौत के बाद मृतक के पिता महेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ के प्रशासक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दिसंबर 2020 में लीगल नोटिस भेजकर 7500000 के मुआवजे की मांग की थी.

मृतक के पिता का कहना है कि प्रशासन ने लीगल नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया. जिसके बाद महेंद्र सिंह ने एडवोकेट संजीव अरोड़ा के जरिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा में हुए ऐसे ही 2 मामलों का जिक्र करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

ये भी पढ़िए: राम रहीम की महिला अनुयायी ने HC में दायर की याचिका,कहा- साजिश का शिकार हुआ डेरा प्रमुख

याचिका में बताया गया कि मनदीप फुटबॉल का खिलाड़ी था और पढ़ाई के साथ एसी रिपेयरिंग का काम करता था जिससे वह 12000 प्रति माह वेतन ले रहा था. याचिकाकर्ता की उम्र 54 वर्ष हो चुकी है. जिससे मनदीप में अपने बुढ़ापे का सहारा दिख रहा था जो कि प्रशासन की लापरवाही के कारण छिन गया.

चंडीगढ़: सेक्टर 39 की सड़क पर बिजली पोल के पास नंगी पड़ी तारों में उलझ कर करंट लगने से 20 वर्षीय मनदीप की मौत हो गई थी. मनदीप फुटबॉल खेल कर अपने सेक्टर 56 स्थित घर से लौट रहा था. प्रशासन की लापरवाही से हुई मौत के बाद मृतक के पिता महेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ के प्रशासक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दिसंबर 2020 में लीगल नोटिस भेजकर 7500000 के मुआवजे की मांग की थी.

मृतक के पिता का कहना है कि प्रशासन ने लीगल नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया. जिसके बाद महेंद्र सिंह ने एडवोकेट संजीव अरोड़ा के जरिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा में हुए ऐसे ही 2 मामलों का जिक्र करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

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याचिका में बताया गया कि मनदीप फुटबॉल का खिलाड़ी था और पढ़ाई के साथ एसी रिपेयरिंग का काम करता था जिससे वह 12000 प्रति माह वेतन ले रहा था. याचिकाकर्ता की उम्र 54 वर्ष हो चुकी है. जिससे मनदीप में अपने बुढ़ापे का सहारा दिख रहा था जो कि प्रशासन की लापरवाही के कारण छिन गया.

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