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खेमका की केंद्र में सेवा देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, HC ने केंद्र से मांगा जवाब

आईएएस अशोक खेमका के केंद्र में सेवाएं देने वाली याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

hearing on ias ashok khemka petition in haryana high court chanigarh
आईएएस अशोक खेमका
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Published : Jul 31, 2020, 3:12 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा स्टेट साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका ने कैट के आदेशों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. शुक्रवार को इस मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.

इस मामले पर आईएएस अशोक खेमका का कहना था कि उन्हें केंद्र में सेवाएं देनी है. ऐसे में उन्हें केंद्र में अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाए. आज मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख दी है.

hearing on ias ashok khemka petition in haryana high court chanigarh
केंद्र सरकार को कोर्ट की ओर से जारी नोटिस

बता दें कि, कैट ने कहा था कि केंद्र का कैडर एब्स कैडर है, यहां पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है. यह अक्सर देखा जाता है कि केंद्र की इंपैनलमेंट के लिए आवेदन किया जाता है लेकिन दावा करने के स्थान पर याचिकाकर्ता को इसके लिए अपनी सेवाओं के स्तर पर और अधिक बेहतर कार्य करना चाहिए. एक्स कैडर में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्टी सेक्रेटरी पद का अनुभव अनिवार्य है. कैट द्वारा याचिका खारिज किए जाने पर खेमका ने कैट के आदेश को रद्द करने की हाई कोर्ट से अपील की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई.

कौन हैं अशोक खेमका?

अशोक खेमका 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

खेमका की गिनती ईमानदार अधिकारियों में होती है.

अब तक खेमका के 53 बार से भी ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें- दुश्मनों के 'विनाशक' राफेल की लैंडिंग की तस्वीरें देखिए और गर्व महसूस कीजिए

चंडीगढ़: हरियाणा स्टेट साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका ने कैट के आदेशों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. शुक्रवार को इस मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.

इस मामले पर आईएएस अशोक खेमका का कहना था कि उन्हें केंद्र में सेवाएं देनी है. ऐसे में उन्हें केंद्र में अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाए. आज मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख दी है.

hearing on ias ashok khemka petition in haryana high court chanigarh
केंद्र सरकार को कोर्ट की ओर से जारी नोटिस

बता दें कि, कैट ने कहा था कि केंद्र का कैडर एब्स कैडर है, यहां पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है. यह अक्सर देखा जाता है कि केंद्र की इंपैनलमेंट के लिए आवेदन किया जाता है लेकिन दावा करने के स्थान पर याचिकाकर्ता को इसके लिए अपनी सेवाओं के स्तर पर और अधिक बेहतर कार्य करना चाहिए. एक्स कैडर में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्टी सेक्रेटरी पद का अनुभव अनिवार्य है. कैट द्वारा याचिका खारिज किए जाने पर खेमका ने कैट के आदेश को रद्द करने की हाई कोर्ट से अपील की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई.

कौन हैं अशोक खेमका?

अशोक खेमका 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

खेमका की गिनती ईमानदार अधिकारियों में होती है.

अब तक खेमका के 53 बार से भी ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुके हैं.

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