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प्राइवेट स्कूलों ने हरियाणा सरकार के आदेशों को दी HC में चुनौती - चंडीगढ़

हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच रही हैं. पानीपत के ऐसे ही 17 स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Apr 5, 2019, 8:17 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच रही हैं. पानीपत के ऐसे ही 17 स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सरकार के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती
एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए इन प्राईवेट स्कूलों ने हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं लेकिन उन्हें बंद करने के लिए तय प्रावधानों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सकता है.

ये है याचिकाकर्ता की मांगें
उनकी मांग है कि नियम के अनुसार सरकार उन्हें नोटिस दे और स्कूल नोटिस का जवाब देंगे. इसके बाद स्कूल का निरीक्षण किया जाए और जो भी खामियां हैं वो बताई जाए. इसके अलावा जांच के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए तीन साल का समय दिया जाए और इस दौरान स्कूलों को छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाए.

हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
याची ने कहा कि हरियाणा सरकार मनमाने तरीके से काम करते हुए स्कूलों को बंद करवा रही है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है.

दोनों तरफ से फंसी हरियाणा सरकार!
हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ की सख्ती के चलते ही इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. अब दूसरी ओर स्कूल याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं जिसपर नोटिस मिल रहा है. हाईकोर्ट की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन स्कूलों पर नरमी बरतने के चलते शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को तलब कर चुकी है.

चंडीगढ़ः हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच रही हैं. पानीपत के ऐसे ही 17 स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सरकार के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती
एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए इन प्राईवेट स्कूलों ने हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं लेकिन उन्हें बंद करने के लिए तय प्रावधानों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सकता है.

ये है याचिकाकर्ता की मांगें
उनकी मांग है कि नियम के अनुसार सरकार उन्हें नोटिस दे और स्कूल नोटिस का जवाब देंगे. इसके बाद स्कूल का निरीक्षण किया जाए और जो भी खामियां हैं वो बताई जाए. इसके अलावा जांच के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए तीन साल का समय दिया जाए और इस दौरान स्कूलों को छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाए.

हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
याची ने कहा कि हरियाणा सरकार मनमाने तरीके से काम करते हुए स्कूलों को बंद करवा रही है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है.

दोनों तरफ से फंसी हरियाणा सरकार!
हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ की सख्ती के चलते ही इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. अब दूसरी ओर स्कूल याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं जिसपर नोटिस मिल रहा है. हाईकोर्ट की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन स्कूलों पर नरमी बरतने के चलते शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को तलब कर चुकी है.


सरकार की सख्ती के बाद प्राईवेट स्कूलों ने राहत केलिए पकड़ी हाईकोर्ट की राह
-1083 स्कूलों पर ताला लगाने के आदेश के बाद हाईकोर्ट में दाखिल हो रही हैं याचिकाएं
-शुक्रवार को पानीपत के 17 स्कूलों ने याचिका दाखिल कर दी आदेश को चुनौती 
-हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब 



चंडीगढ़। 
हरियाणा में 1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस सत्र  से बंद करने के निर्णय को चुनौती देते हुए लगातार याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच रही हैं। पानीपत के ऐसे ही 17 स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए इन प्राईवेट स्कूलों ने हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओंं ने कहा कि भले ही वह गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं लेकिन उन्हें बंद करने के लिए तय प्रावधानों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सकता है। नियम के अनुसार सरकार उन्हें नोटिस दे और स्कूल नोटिस का जवाब देंगे। इसके बाद स्कूल का निरीक्षण किया जाए और जो भी खामियां हैं वह बताई जाए। इन खामियों को दूर करने के लिए तीन साल की मोहलत दी जाए और इस दौरान स्कूलों को छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाए। याची ने कहा कि  हरियाणा सरकार मनमाने तरीके से काम करते हुए स्कूलों को बंद करवा रही है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। 

सरकार के लिए दोनों ओर आफत
हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ की सख्ती के चलते ही इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है और दूसरी ओर स्कूल याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं जिसपर नोटिस मिल रहा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन स्कूलों पर नरमी बरतने के चलते शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को तलब कर चुकी है। 

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