चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले में छतीसगढ़ निवासी अलोक दुबे ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में मॉडरेशन और स्केलिंग के तरीके नहीं अपनाए जा रहे है.
राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन के छात्र पिछड़ रहे
मॉडरेशन और स्केलिंग के तरीके न अपनाने की वजह से एचसीएस और अन्य परीक्षा में सांइस, गणित जैसे विषय लेने वाले छात्र चयनित हो रहे हैं लेकिन राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन जैसे विषय लेकर परीक्षा देने वाले उम्मीदवार चयन में पीछे रह जाते हैं.
हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश एग्जाम में मॉडरेशन और स्केलिंग की कमी
याचिका में कहा गया कि देश में हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश एग्जाम में मॉडरेशन और स्केलिंग के तरीके नहीं अपनाए जा रहे. याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर जांचने के बाद भी एक एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए. ये कमेटी देख सकती है कि क्या एग्जामिनर ने सही मार्क दिए हैं या नहीं.
कोर्ट ने सरकार किया तलब
याची ने जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि 2014 में एचसीएस भर्ती में मुख्य परीक्षा में 9 उम्मीदवार ने गणित विषय के साथ परीक्षा दी और वो सभी पास हो गए, जबकि राजनीति शास्त्र विषय वाले उम्मीदवार का पास प्रतिशत केवल 21 प्रतिशत था, ऐसे में मॉडरेशन और स्केलिंग के तरीके अपनाना जरूरी है. याची के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.