चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में लागू पंजाब जेल नियमावली-1894 को हरियाणा कारागार नियम 2022 (Haryana Prison Rules 2022 ) से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
ये नियम राज्य के सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारक निरोध कानूनों के तहत लागू होंगे. इन नियमों को हरियाणा कारागार नियम 2022 (Haryana Prison Rules 2022) कहा जाएगा. हरियाणा जेल नियम, 2022 स्थानीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन और विलोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मॉडल जेल नियमावली, 2016 पर आधारित हैं.
बनाए गए इन नियमों में नए भर्ती किए गए कैदियों के लिए उनके व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन, स्वास्थ्य जांच आदि के लिए कक्षों की स्थापना का प्रावधान शमिल है. इन नियमों के तहत बंदियों के अलगाव के लिए वर्गीकरण, गैंगस्टरों और कट्टर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं. इसके अलावा, कैदियों के अधिकार और कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है. हरियाणा कारागार नियम 2022 में जेल के आहार में उचित भोजन, इसकी तैयारी और वितरण प्रबंधन का प्रावधान किया गया है.
महिला, वृद्ध और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. अंग्रेजी शासन के दौरान अधिसूचित तथा वर्तमान में हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब जेल नियमावली (Punjab Jail Manual) तथापि समय बीत जाने से इस शताब्दी पुराने दस्तावेज को समय के अनुरूप अद्यतन करने की आश्यकता थी.