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'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' 10 फरवरी तक बढ़ाया गया, दुकानें खोलने के समय में दी गई छूट - महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा

haryana new corona guidelines: हरियाणा सरकार ने 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की अवधि 10 फरवरी 2022 तक बढ़ाई है. अब प्रदेश में मॉल व बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

haryana new corona guidelines
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Published : Jan 26, 2022, 9:40 PM IST

चंडीगढ़: सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा (haryana new corona guidelines) दिया है. महामारी अलर्ट के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वह सभी पाबंदियां अब 10 फरवरी तक जारी रहेंगी. हालांकि सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में अब प्रदेश में मॉल व बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. रात को 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पहले से ही तय मानक के अनुसार होगी.

इनके अलावा जो नियम 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' में सरकार की ओर से पहले जारी किए जा चुके हैं, उनमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. सरकार 10 से 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने और सपा व जिम को 50 प्रतिशत क्षमता से खोलने और शराब ठेकों को रात 10 तक खोले जाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे. इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे.

haryana new corona guidelines
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया

सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो. इसके अलावा अन्य सभी पाबंदियां जारी रहेंगी. जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध, किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी.

ये भी पढ़ें- ओमीक्रोन के सब वैरिएंट BA.2 ने बढ़ाई चिंता, फरवरी तक आ सकती है एक और लहर

आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं. दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा. सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे. केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट रहेगी.

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चंडीगढ़: सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा (haryana new corona guidelines) दिया है. महामारी अलर्ट के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वह सभी पाबंदियां अब 10 फरवरी तक जारी रहेंगी. हालांकि सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में अब प्रदेश में मॉल व बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. रात को 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पहले से ही तय मानक के अनुसार होगी.

इनके अलावा जो नियम 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' में सरकार की ओर से पहले जारी किए जा चुके हैं, उनमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. सरकार 10 से 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने और सपा व जिम को 50 प्रतिशत क्षमता से खोलने और शराब ठेकों को रात 10 तक खोले जाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे. इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे.

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महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया

सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो. इसके अलावा अन्य सभी पाबंदियां जारी रहेंगी. जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध, किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी.

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आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं. दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा. सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे. केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट रहेगी.

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