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हरियाणा के विश्वविद्यालयों में भी नहीं लगेंगी कक्षाएं, हॉस्टल खुले रहेंगे

हरियाणा सरकार ने ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' के तहत (haryana new corona guidelines) प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेज पर प्रतिबंध लगा दिया है. फिलहाल हॉस्टल बंद नहीं किए जाएंगे. हॉस्टल में विद्यार्थियों को रहने की इजाजत है.

haryana new corona guidelines
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Published : Jan 2, 2022, 7:55 PM IST

चंडीगढ़: कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' को 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक (haryana new corona guidelines) के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि, 25 दिसंबर 2021 से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है.

नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक सभी जिलों स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. वहीं राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह भी बंद रहेंगे. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेज पर प्रतिबंध लगा दिया है. फिलहाल हॉस्टल बंद नहीं किए जाएंगे. हॉस्टल में विद्यार्थियों को रहने की इजाजत है.

haryana new corona guidelines
हरियाणा के विश्वविद्यालयों में भी नहीं लगेंगी कक्षाएं, हॉस्टल खुले रहेंगे

ये भी पढ़ें- हरियाणा में मिनी लॉकडाउन! पांच जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर बंद, पूरे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज भी बंद

बता दें कि, हरियाणा सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस में हरियाणा के 5 जिलों में खास तौर पर जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार ने नए आदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है.

खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है. सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.

हरियाणा में कोरोना की स्थिति

हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. शनिवार को प्रदेशभर से 552 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 1907 हो गई है. शनिवार को हरियाणा के 20 जिलों से नए केस मिले हैं. अभी तक प्रदेश में कुल 63 ओमीक्रोन के मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 40 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. वहीं 23 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं. शनिवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 298 मरीज गुरुग्राम से सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम बना कोरोना हॉट स्पॉट, वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की मॉल्स में नो एंट्री

प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन भी प्रभावी ढंग से चल रही है. प्रदेश में लोगों को कुल 3 करोड़ 45 लाख 39 हजार 198 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. शनिवार को पहली डोज 67 हजार 468 लोगों को लगी हैं. वहीं दूसरी डोज 1 लाख 18 हजार 199 लोगों को लगी हैं.

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चंडीगढ़: कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' को 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक (haryana new corona guidelines) के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि, 25 दिसंबर 2021 से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है.

नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक सभी जिलों स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. वहीं राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह भी बंद रहेंगे. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेज पर प्रतिबंध लगा दिया है. फिलहाल हॉस्टल बंद नहीं किए जाएंगे. हॉस्टल में विद्यार्थियों को रहने की इजाजत है.

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हरियाणा के विश्वविद्यालयों में भी नहीं लगेंगी कक्षाएं, हॉस्टल खुले रहेंगे

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बता दें कि, हरियाणा सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस में हरियाणा के 5 जिलों में खास तौर पर जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार ने नए आदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है.

खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है. सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.

हरियाणा में कोरोना की स्थिति

हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. शनिवार को प्रदेशभर से 552 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 1907 हो गई है. शनिवार को हरियाणा के 20 जिलों से नए केस मिले हैं. अभी तक प्रदेश में कुल 63 ओमीक्रोन के मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 40 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. वहीं 23 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं. शनिवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 298 मरीज गुरुग्राम से सामने आए हैं.

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प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन भी प्रभावी ढंग से चल रही है. प्रदेश में लोगों को कुल 3 करोड़ 45 लाख 39 हजार 198 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. शनिवार को पहली डोज 67 हजार 468 लोगों को लगी हैं. वहीं दूसरी डोज 1 लाख 18 हजार 199 लोगों को लगी हैं.

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