ETV Bharat / state

हिजाब के नाम पर महिलाओं को सजा दी गई- अनिल विज - हिजाब पर अनिल विज का ट्वीट

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हिजाब (home minister anil vij on hijab ban) को लेकर ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि हिजाब के नाम पर महिलाओं को सजा दी गई है.

home minister anil vij on hijab ban
home minister anil vij on hijab ban
author img

By

Published : Oct 13, 2022, 10:54 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हिजाब (home minister anil vij on hijab ban) को लेकर ट्वीट किया है. जिसमें अनिल विज ने कहा कि जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था. उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया. आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, लेकिन सजा महिलाओं को दी गई. उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया.

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (anil vij tweet on hijab ban) ने ट्वीट में लिखा कि ये महिलाओं के साथ सरासर नाइंसाफी है. पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें.

home minister anil vij on hijab ban
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का हिजाब पर ट्वीट

बता दें कि हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (supreme court judgement on hijab ban) आ गया है. बेंच में शामिल दोनों जजों की राय इस मामले पर अलग-अलग है. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है. वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोनों जज की राय अलग-अलग, बड़ी बेंच को भेजा गया मामला

ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. बेंच ने 10 दिन की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला लिखा है.

चंडीगढ़: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हिजाब (home minister anil vij on hijab ban) को लेकर ट्वीट किया है. जिसमें अनिल विज ने कहा कि जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था. उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया. आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, लेकिन सजा महिलाओं को दी गई. उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया.

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (anil vij tweet on hijab ban) ने ट्वीट में लिखा कि ये महिलाओं के साथ सरासर नाइंसाफी है. पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें.

home minister anil vij on hijab ban
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का हिजाब पर ट्वीट

बता दें कि हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (supreme court judgement on hijab ban) आ गया है. बेंच में शामिल दोनों जजों की राय इस मामले पर अलग-अलग है. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है. वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोनों जज की राय अलग-अलग, बड़ी बेंच को भेजा गया मामला

ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. बेंच ने 10 दिन की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला लिखा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.