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चंडीगढ़: सवालों में सरकार की तबादला नीति, हाईकोर्ट ने टीचर्स के तबादलों पर लगाई रोक - chandigarh news

हरियाणा शिक्षा विभाग की अंतर जिला तबादला नीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. शिक्षकों ने तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लो मेरिट वालों को भी उनके गृह जिले में तबादले का लाभ दिया जा रहा है, जिससे मेरिट वालों को नुकसान हो रहा है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Aug 30, 2019, 7:49 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग की अंतर जिला तबादला नीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. अंतर जिला तबादला नीति के तहत किए गए 2544 तबादला आदेशों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही शिक्षकों की तरफ से उठाए गए सवालों पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

शिक्षकों ने तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लो मेरिट वालों को भी उनके गृह जिले में तबादले का लाभ दिया जा रहा है, जिससे मेरिट वालों को नुकसान हो रहा है.

शिक्षकों ने अंतर जिला तबादला नीति पर रोक लगाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त को 2544 जेबीटी टीचर्स के तबादले के आदेश दे दिए हैं.

कोर्ट में इसी आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि तबादला आदेश जारी करते हुए मेरिट को नजरअंदाज किया गया है. मेरिट को नजरअंदाज किए जाने पर तर्क देते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गई थी.

याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा की क्या तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस पर बताया गया कि अभी आदेश अमल में नहीं लाया गया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याची के सवालों पर हरियाणा सरकार को जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अगली सुनवाई तक तबादला आदेश को प्रभाव में लाने पर भी रोक लगा दी गई.

चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग की अंतर जिला तबादला नीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. अंतर जिला तबादला नीति के तहत किए गए 2544 तबादला आदेशों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही शिक्षकों की तरफ से उठाए गए सवालों पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

शिक्षकों ने तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लो मेरिट वालों को भी उनके गृह जिले में तबादले का लाभ दिया जा रहा है, जिससे मेरिट वालों को नुकसान हो रहा है.

शिक्षकों ने अंतर जिला तबादला नीति पर रोक लगाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त को 2544 जेबीटी टीचर्स के तबादले के आदेश दे दिए हैं.

कोर्ट में इसी आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि तबादला आदेश जारी करते हुए मेरिट को नजरअंदाज किया गया है. मेरिट को नजरअंदाज किए जाने पर तर्क देते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गई थी.

याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा की क्या तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस पर बताया गया कि अभी आदेश अमल में नहीं लाया गया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याची के सवालों पर हरियाणा सरकार को जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अगली सुनवाई तक तबादला आदेश को प्रभाव में लाने पर भी रोक लगा दी गई.

Intro:एंकर -
हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से तबादला नीति के तहत अंतर जिला किए जा रहे तबादलों पर अब सवाल उठने शुरू हो गए है । शिक्षा विभाग की तरफ से अंतर जिला तबादला नीति के तहत किए गए 2544 तबादला आदेशों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है । हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक तबादलो के आदेश प्रभाव में लाने पर रोक लगा दी है । इसके साथ ही शिक्षकों की तरफ से उठाए गए सवालों पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तबल कर लिया है । शिक्षकों की तरफ से तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि लो मेरिट वालो को भी ग्रह जिले में तबादले का लाभ दिया गया है जबकि ज्यादा मेरिट वालो को इससे नुकसान हुआ है । याचिका में तबादला प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी । Body:वीओ -
अंतर जिला तबलो को लेकर शिक्षकों ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त को आदेश जारी करते हुए 2544 जेबीटी शिक्षकों के तबादलो के आदेश जारी कर दिए ।
इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि तबादला आदेश जारी करते हुए मेरिट को नजर अंदाज किया गया और लो मेरिट वालों को भी गृह जिले का लाभ दिया गया जबकि ज्यादा मेरिट वालों को इससे नुक्सान हुआ है । मेरिट को नजर अंदाज किये जाने का तर्क देते प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की अपील की गई थी । याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या तबादला प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है । इसपर बताया गया कि अभी आदेश को अमल में नहीं लाया गया है । वहीं हाईकोर्ट ने अब याची द्वारा उठाए गए सवालों पर हरियाणा सरकार को जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं । इसके साथ ही अगली सुनवाई तक तबादला आदेश को प्रभाव में लाने पर भी रोक लगा दी है । Conclusion:गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में तबादला की नीति को लेकर अपनी पीठ थापथपाई जाती रही है , मगर तबादलों में खामियों की शिकायत लेकर अब शिक्षक हाई कोर्ट का रुख करने लगे है । हाल ही मे एक अन्य मामले में पीजीटी टीचर्स को ट्रांसफर ड्राइव में हाईकोर्ट छूट दे चुकी है । वहीं जेबीटी के इन तबादलों के मामले मे अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना होगा ।
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