चंडीगढ़: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन प्रदेश के लिए केंद्र की तरफ से जारी गाइड लाइन में संशोधन किया है. अब हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग कोरोना ग्रस्त मरीजों को 2 दिन बुखार नहीं आने पर छुट्टी नहीं देगा. इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं.
बता दें केंद्र सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को 2 दिन बुखार और सांस की दिक्कत होने नहीं होने पर डिस्चार्ज करने की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. जिसके तहत अब विभाग इन मापदंडों को नहीं अपना आएगा.
अब मरीज को तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक उसकी कम से कम एक रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए. प्रदेश में इस भयंकर बीमारी के चलते पिछले 14 दिनों में करीब 380 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं जिनमें से ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं थे, जिसको देखते हुए सरकार इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती.
क्या है केंद्र की पॉलिसी?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमआएचएफडब्ल्यू) ने कोरोनो वायरस रोगियों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है. इस संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक, अगर मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आता है, और उसे दो दिन तक बुखार और सांस लेने में दिक्कत नहीं है. तो उसे दो दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.
ये पढ़ें- हिसार के डॉक्टर रमेश पूनिया मामले में गृह मंत्री ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश