चंडीगढ़: शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एसीएस एस.एन रॉय ने अधिसूचना जारी करते हुए संपत्ति कर (property tax) पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया है. सरकार ने ये सुविधा वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स और पिछले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर दी है.
प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों को ये सूचना जारी कर दी है. सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को माफ किया गया है. उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने बीते तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी. ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा.
भुगतान ना करने वालों की प्रापर्टी होगी सील
जून महीने के पहले सप्ताह से नागरिकों की सुविधा के लिए एसएमएस और पेपर-बिल के माध्यम से बिल वितरित किए जाएंगे. समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में एक तरफ जहां प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा. वहीं डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.
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