चंडीगढ़: हरियाणा में मंत्रियों के आवास के लिए भत्ता अधिनियम में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के बाद जिस भी मंत्री के पास किसी कारणवश सरकारी आवास नहीं या वे लेते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे में एक लाख रुपये भत्ता मिलेगा. आवास के लिए अस्सी हजार और जल तथा बिजली प्रभारों के लिए 20 हजार रुपये मिलेगा.
हरियाणा में सभी मंत्रियों को पहले बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये मिलते थे. सरकार ने हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करते हुए ये भत्ता बढ़ाकर आवास के लिए 80,000 और 20,000 रुपये अतिरिक्त का भत्ता देने का फैसला लिया था. इसके लिए सरकार ने हरियाणा मंत्री भत्ता नियम, 1972 के प्रावधान 10-ए में संशोधन किया था. इसी के आधार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है.