चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के लिए 30 सितम्बर, 2021 तक 10 प्रतिशत की छूट भी दी गई है.
सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां) की 11 अक्तूबर, 2013 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है.
(अपडेट जारी है)