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हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर लगा बैन, गाइडलाइन्स जारी - हरियाणा दिवाली पटाखा

हरियाणा सरकार ने दीपावली को देखते हुए एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में पटाखों (haryana firecrackers ban) की बिक्री व इन्हें चलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है. इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में भी पटाखे जलाने को लेकर नियम जारी किए गए हैं.

haryana firecrackers ban
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Published : Oct 31, 2021, 1:36 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए आगामी त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व आदि पर एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन (haryana cracker ban) लगा दिया है. जिन जिलों में रोक लगाई गई है उनमें फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं. इन जिलों में गुरुपर्व, न्यू ईयर व क्रिसमस पर भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा.

इसके अलावा सरकार की ओर से कहा गया कि इन 14 जिलों के अलावा राज्य के जिस भी शहर में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी (पिछले साल नवंबर के डाटा के अनुसार) या इससे ऊपर रही है वहां भी पटाखों पर बैन रहेगा. वहीं जिन शहरों में एयर क्वालिटी मॉडिरेट या उससे नीचे रही है वहां केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे. एयर क्वालिटी मॉडिरेट या उससे नीचे रहने वाले शहरों में दिवाली, गुरुपर्व पर रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.

haryana firecrackers ban
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

ये भी पढ़ें- दीपावली से पहले लगेगा जोर का झटका, जानने के लिए पढ़ें खबर

वहीं ऐसे शहरों में छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से लेकर रात 12.30 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत रहेगी. बता दें कि, आगामी त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व आदि पर पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार ने भी पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है.

haryana firecrackers ban
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए आगामी त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व आदि पर एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर बैन (haryana cracker ban) लगा दिया है. जिन जिलों में रोक लगाई गई है उनमें फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं. इन जिलों में गुरुपर्व, न्यू ईयर व क्रिसमस पर भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा.

इसके अलावा सरकार की ओर से कहा गया कि इन 14 जिलों के अलावा राज्य के जिस भी शहर में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी (पिछले साल नवंबर के डाटा के अनुसार) या इससे ऊपर रही है वहां भी पटाखों पर बैन रहेगा. वहीं जिन शहरों में एयर क्वालिटी मॉडिरेट या उससे नीचे रही है वहां केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे. एयर क्वालिटी मॉडिरेट या उससे नीचे रहने वाले शहरों में दिवाली, गुरुपर्व पर रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.

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सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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वहीं ऐसे शहरों में छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से लेकर रात 12.30 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत रहेगी. बता दें कि, आगामी त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व आदि पर पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार ने भी पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है.

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सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
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