चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मेहनती, अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करने वाले सरकारी और एडिड स्कूलों के अध्यापकों के हित में अहम कदम उठाते हुए 'स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी-2020' को स्वीकृति दे दी है. ये पॉलिसी साल 2016 में बनी पॉलिसी के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से लागू मानी जाएगी. भविष्य में इस नई पॉलिसी के अनुसार ही स्टेट-अवॉर्ड के लिए नाम स्वीकृत किए जाएंगे.
बता दें कि स्टेट टीचर अवॉर्ड पॉलिसी-2020’ के तहत स्थाई नियुक्ति वाले अध्यापकों को दो कैटेगरी में ये अवॉर्ड दिए जाएंगे. इनमें पहली कैटेगरी में, प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हेडमास्टर और सभी विषयों के पीजीटी अध्यापक शामिल होंगे. दूसरी कैटेगरी में, प्राइमरी टीचर, हैड टीचर, सीएंडवी, सभी विषयों के टीजीटी अध्यापक और एलीमेंट्री स्कूल हेड मास्टर शामिल होंगे.
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राज्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों में से कुल 90 को स्टेट-अवॉर्ड दिए जाएंगे. जिनमें महिला और पुरूष अध्यापकों को 45-45 अवॉर्ड मिलेंगे. अवॉर्ड के रूप में राज्य सरकार की ओर से 21,000 रुपये का नकद ईनाम, एक सिल्वर मेडल, एक प्रमाण-पत्र, एक शॉल दिया जाएगा.
साथ ही अवॉर्ड प्राप्त करने वाले अध्यापक को 58 वर्ष में सेवानिवृति के बाद 2 वर्ष का एक्सटेंशन और भविष्य की सर्विस के दौरान महंगाई भत्ते के साथ 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे.