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हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सिंगल प्वाइंट सप्लाई रेगुलेशन 2019 को लेकर मांगा सुझाव - Haryana Electricity Regulatory Commission stake holders

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन 2019 ( Single point supply regulation 2019 ) पर स्टेक होल्डर्स से उनके सुझाव मागे हैं. ये सुझाव हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अध्यक्ष डीएस ढेसी ने मांगे हैं.

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग
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Published : Nov 12, 2019, 11:34 PM IST

Updated : Nov 12, 2019, 11:41 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ने एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन 2019 ( Single point supply regulation 2019 ) के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से उनके सुझाव मांगे हैं. हितधारक 28 नवंबर तक अपने सुझाव और टिप्पणियां दे सकते हैं.

एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन को पहली बार साल 2013 में अधिसूचित किया गया था. इस विनियमन के तहत केवल कर्मचारियों की आवासीय कालोनियां, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डेवलपर्स के रिहायशी या रिहायशी-सह-वाणिज्यिक परिसर आते थे.

Haryana Electricity Regulatory Commission asks for suggestions from stake holders
डीएस ढेसी (फाइल फोटो)

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र मंडी में कई-कई दिन से पड़े किसान फिर नहीं मिल रहे उचित दाम, देखें रिपोर्ट

बहरहाल, विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वाणिज्यिक परिसरों, शॉपिंग मॉल्स, औद्योगिक सम्पदाओं, आईटी पार्क, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, जेलों, पुलिस, अर्द्धसैनिक प्रतिष्ठान जैसे विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को भी नए एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन के तहत शामिल किया है.

प्रारूप विनियमन एकल बिंदु आपूर्ति कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता संघ सृजन करना अनिवार्य करता है, जो आम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के शुल्क के लिए मीट्रिंग, बिलिंग और कनेक्शन का कार्य करेंगे. बिजली निगमों को अनुबंध मांग के कनेक्टिड लोड के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने की भी अनुमति होगी.

चंडीगढ़: हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ने एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन 2019 ( Single point supply regulation 2019 ) के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से उनके सुझाव मांगे हैं. हितधारक 28 नवंबर तक अपने सुझाव और टिप्पणियां दे सकते हैं.

एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन को पहली बार साल 2013 में अधिसूचित किया गया था. इस विनियमन के तहत केवल कर्मचारियों की आवासीय कालोनियां, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डेवलपर्स के रिहायशी या रिहायशी-सह-वाणिज्यिक परिसर आते थे.

Haryana Electricity Regulatory Commission asks for suggestions from stake holders
डीएस ढेसी (फाइल फोटो)

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बहरहाल, विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वाणिज्यिक परिसरों, शॉपिंग मॉल्स, औद्योगिक सम्पदाओं, आईटी पार्क, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, जेलों, पुलिस, अर्द्धसैनिक प्रतिष्ठान जैसे विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को भी नए एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन के तहत शामिल किया है.

प्रारूप विनियमन एकल बिंदु आपूर्ति कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता संघ सृजन करना अनिवार्य करता है, जो आम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के शुल्क के लिए मीट्रिंग, बिलिंग और कनेक्शन का कार्य करेंगे. बिजली निगमों को अनुबंध मांग के कनेक्टिड लोड के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने की भी अनुमति होगी.

Intro:एंकर -
विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वाणिज्यिक परिसरों, शॉपिंग मॉल्स, औद्योगिक सम्पदाओं, आई टी पार्क, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, जेलों, पुलिस, अर्द्धसैनिक प्रतिष्ठान जैसे विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को भी नए एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन के तहत शामिल किया है । इस विनियमन के तहत केवल कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियां, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डेवलपर्स के रिहायशी या रिहायशी-सह-वाणिज्यिक पहले एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन में आते थे । हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन 2019 के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों ( स्टेक होल्डर्स ) से उनकी टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं । हितधारक 28 नवम्बर तक अपनी टिप्पणियां प्रेषित कर सकते हैं । हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अध्यक्ष डी एस ढेसी ने विभिन्न पणधारकों से उनकी टिप्पणियां एवं सुझाव मांगे हैं । Body:वीओ -
हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन 2019 के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों ( स्टेक होल्डर्स ) से उनकी टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं । हितधारक 28 नवम्बर तक अपनी टिप्पणियां प्रेषित कर सकते हैं । हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अध्यक्ष डी एस ढेसी ने विभिन्न पणधारकों से उनकी टिप्पणियां एवं सुझाव मांगे हैं । एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन को पहली बार वर्ष 2013 में अधिसूचित किया गया था । इस विनियमन के तहत केवल कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियां, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डेवलपर्स के रिहायशी या रिहायशी-सह-वाणिज्यिक परिसर आते थे । बहरहाल, विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वाणिज्यिक परिसरों, शॉपिंग मॉल्स, औद्योगिक सम्पदाओं, आई टी पार्क, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, जेलों, पुलिस, अर्द्धसैनिक प्रतिष्ठान जैसे विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को भी नए एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन के तहत शामिल किया है । प्रारूप विनियमन एकल बिंदु आपूर्ति कनैक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता संघ सृजन करना अनिवार्य करता है, जो आम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के शुल्क के लिए मीट्रिंग, बिलिंग तथा कनैक्शन का कार्य करेंगे ।
Conclusion:बिजली निगमों को अनुबंध मांग के कनेक्टिड लोड के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने की भी अनुमति होगी ।
Last Updated : Nov 12, 2019, 11:41 PM IST
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