चंडीगढ़: हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ने एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन 2019 ( Single point supply regulation 2019 ) के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से उनके सुझाव मांगे हैं. हितधारक 28 नवंबर तक अपने सुझाव और टिप्पणियां दे सकते हैं.
एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन को पहली बार साल 2013 में अधिसूचित किया गया था. इस विनियमन के तहत केवल कर्मचारियों की आवासीय कालोनियां, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और डेवलपर्स के रिहायशी या रिहायशी-सह-वाणिज्यिक परिसर आते थे.
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बहरहाल, विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वाणिज्यिक परिसरों, शॉपिंग मॉल्स, औद्योगिक सम्पदाओं, आईटी पार्क, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, जेलों, पुलिस, अर्द्धसैनिक प्रतिष्ठान जैसे विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को भी नए एकल बिंदु आपूर्ति विनियमन के तहत शामिल किया है.
प्रारूप विनियमन एकल बिंदु आपूर्ति कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता संघ सृजन करना अनिवार्य करता है, जो आम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के शुल्क के लिए मीट्रिंग, बिलिंग और कनेक्शन का कार्य करेंगे. बिजली निगमों को अनुबंध मांग के कनेक्टिड लोड के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने की भी अनुमति होगी.