चंडीगढ़: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए है. निजी स्कूलों को विद्यार्थियों से बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित करने के निदेर्श दिए गए हैं. अगर सरकार द्वारा जारी हिदायतों का उल्लंघन किया गया तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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इसके अलावा अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को माता-पिता को हर महीने फीस देना होगा. इससे पहले परिजनों को तीन महीने की फीस को एक ही बार में देना पड़ता था. रकार ने ये भी निदेर्श दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाउन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए.
वहीं शिक्षा विभाग ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी समय पर सैलरी देने के लिए कहा गया है. शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है.
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शिक्षा विभाग ने हिडन या अन्य फीस लेने पर भी रोक लगा दी है. सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर फीस नियमों का उल्लंघन किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी.