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हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस लेने के निर्देश - हरियाणा प्राइवेट स्कूल फीस नियम

हरियाणा में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए कहा है. छात्रों से किसी भी प्रकार से हिडन या अन्य फीस लेने पर रोक लगा दी है. सरकार ने उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है.

haryana education dept instruction to private school to collect only tuition fees
haryana education dept instruction to private school to collect only tuition fees
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Published : May 19, 2020, 10:27 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए है. निजी स्कूलों को विद्यार्थियों से बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित करने के निदेर्श दिए गए हैं. अगर सरकार द्वारा जारी हिदायतों का उल्लंघन किया गया तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

winter holidays cancel in haryana government school
हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

इसके अलावा अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को माता-पिता को हर महीने फीस देना होगा. इससे पहले परिजनों को तीन महीने की फीस को एक ही बार में देना पड़ता था. रकार ने ये भी निदेर्श दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाउन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए.

वहीं शिक्षा विभाग ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी समय पर सैलरी देने के लिए कहा गया है. शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है.

ये भी जानें-रद्दी-कबाड़ी का काम करने वालों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनी बड़ी मुसीबत

शिक्षा विभाग ने हिडन या अन्य फीस लेने पर भी रोक लगा दी है. सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर फीस नियमों का उल्लंघन किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी.

चंडीगढ़: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए है. निजी स्कूलों को विद्यार्थियों से बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित करने के निदेर्श दिए गए हैं. अगर सरकार द्वारा जारी हिदायतों का उल्लंघन किया गया तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

इसके अलावा अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को माता-पिता को हर महीने फीस देना होगा. इससे पहले परिजनों को तीन महीने की फीस को एक ही बार में देना पड़ता था. रकार ने ये भी निदेर्श दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाउन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए.

वहीं शिक्षा विभाग ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी समय पर सैलरी देने के लिए कहा गया है. शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है.

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शिक्षा विभाग ने हिडन या अन्य फीस लेने पर भी रोक लगा दी है. सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर फीस नियमों का उल्लंघन किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी.

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