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Haryana Monsoon Session: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में पारित हुए 9 विधेयक, जानिए कौन-कौन से हैं

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 2023 में कुल 9 विधेयक पारित हुए. हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र का के आखिरी दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई.

Haryana Assembly Monsoon Session
हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 29, 2023, 11:10 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कुल 9 बिल पारित किए गए. इनमें हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2023, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 व हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 तथा हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 पारित किये गए हैं.

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  1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023: हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतर्राज्यीय आदान-प्रदान पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण से यह संशोधन प्रस्तावित है. GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा केन्द्रीय वित्त अधिनियम, 2023 व केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है.
  2. हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023: हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिए हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2023 पारित किया गया. हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) के सभी प्रावधान केंद्र के अधिनियम में भी लागू हैं. इस समय केंद्र का अधिनियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29) तथा प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000, पूरे भारतवर्ष में लागू है. इसलिए, हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
  3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023: हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम,1918 को संशोधित करने के लिए हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 पारित किया गया. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) के प्रावधान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध औश्र व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति के विनियम और वितरण) अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 34), जो कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है, के अधीन आते हैं. इसलिए हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
  4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023: रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के माध्यम से निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीविका स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से सोनीपत महानगर क्षेत्र के निरन्तर, स्थायी तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने के लिए, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास की व्यवस्था के लिए तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबंधन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबंधन के उपबंध करने के लिए, तेजी से बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में सोनीपत के आविर्भाव के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन और वितरण ढांचे को पुनःपरिभाषित करने हेतु उक्त प्रयोजन के लिए और उससे संबंधित और उसके अधीनस्त मामलों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 पारित किया गया.
  5. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023: हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. ये विधेयक 16 मई, 2023 से लागू हुआ समझा जाएगा. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा-6 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रति स्थापित की जाएगी. प्रत्येक नगर निगम में पिछड़े वर्ग ‘क‘ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी. आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर निगम में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी. जो उस नगर निगम की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क‘ की जनसंख्या के अनुपात की आधी होगी.
  6. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023: हरियाणा नगरपालिका(संशोधन)विधेयक, 1973 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. हरियाणा पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 के तहत हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के अधिनियम 24 की धारा 10 में संशोधन किया गया है. उपरोक्त विधेयक 16 मई, 2023 से लागू हुआ माना जाएगा. प्रत्येक नगरपालिका में पिछड़े वर्ग ‘क‘ के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी. आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क‘ की जनसंख्या के अनुपात की आधी होगी.
  7. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन(द्वितीय संशोधन)विधेयक, 2023: हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग के तहत किसी भी कॉलोनी में स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र आवासीय और वाणिज्यिक फ्लोर के पंजीकरण की स्वतंत्र के रूप में अनुमति दी जाएगी. बशर्ते कि, आवासीय आवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के तहत भूमि के किसी भी उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय आवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा.
  8. हरियाणा विनियोग(संख्या 3) विधेयक, 2023: इसी प्रकार, विधान सभा में आज मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 9190,82,70,000 रुपये (नौ हजार एक सौ नब्बे करोड़ बयासी लाख सत्तर हजार रुपये) के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 पारित किया गया है.
  9. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023: वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कतिपय सेवाओं पर इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 पारित किया गया. यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक किए गए खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कुल 9 बिल पारित किए गए. इनमें हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2023, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 व हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 तथा हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 पारित किये गए हैं.

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  1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023: हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतर्राज्यीय आदान-प्रदान पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण से यह संशोधन प्रस्तावित है. GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा केन्द्रीय वित्त अधिनियम, 2023 व केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है.
  2. हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023: हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिए हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2023 पारित किया गया. हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) के सभी प्रावधान केंद्र के अधिनियम में भी लागू हैं. इस समय केंद्र का अधिनियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29) तथा प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000, पूरे भारतवर्ष में लागू है. इसलिए, हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 36) को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
  3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023: हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम,1918 को संशोधित करने के लिए हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 पारित किया गया. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) के प्रावधान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध औश्र व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति के विनियम और वितरण) अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 34), जो कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है, के अधीन आते हैं. इसलिए हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
  4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023: रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के माध्यम से निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीविका स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से सोनीपत महानगर क्षेत्र के निरन्तर, स्थायी तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने के लिए, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास की व्यवस्था के लिए तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबंधन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबंधन के उपबंध करने के लिए, तेजी से बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में सोनीपत के आविर्भाव के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन और वितरण ढांचे को पुनःपरिभाषित करने हेतु उक्त प्रयोजन के लिए और उससे संबंधित और उसके अधीनस्त मामलों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 पारित किया गया.
  5. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023: हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. ये विधेयक 16 मई, 2023 से लागू हुआ समझा जाएगा. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा-6 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रति स्थापित की जाएगी. प्रत्येक नगर निगम में पिछड़े वर्ग ‘क‘ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी. आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर निगम में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी. जो उस नगर निगम की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क‘ की जनसंख्या के अनुपात की आधी होगी.
  6. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023: हरियाणा नगरपालिका(संशोधन)विधेयक, 1973 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. हरियाणा पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 के तहत हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के अधिनियम 24 की धारा 10 में संशोधन किया गया है. उपरोक्त विधेयक 16 मई, 2023 से लागू हुआ माना जाएगा. प्रत्येक नगरपालिका में पिछड़े वर्ग ‘क‘ के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी. आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क‘ की जनसंख्या के अनुपात की आधी होगी.
  7. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन(द्वितीय संशोधन)विधेयक, 2023: हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग के तहत किसी भी कॉलोनी में स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र आवासीय और वाणिज्यिक फ्लोर के पंजीकरण की स्वतंत्र के रूप में अनुमति दी जाएगी. बशर्ते कि, आवासीय आवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के तहत भूमि के किसी भी उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय आवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा.
  8. हरियाणा विनियोग(संख्या 3) विधेयक, 2023: इसी प्रकार, विधान सभा में आज मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 9190,82,70,000 रुपये (नौ हजार एक सौ नब्बे करोड़ बयासी लाख सत्तर हजार रुपये) के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023 पारित किया गया है.
  9. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023: वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कतिपय सेवाओं पर इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 पारित किया गया. यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक किए गए खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है.

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