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CORONA EFFECT: हरियाणा में मास्क, हैंड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित

हरियाणा सरकार 30 जून तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है. इसके लिए सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव कर अधिसूचना जारी की गई है.

corona masks hand sanitizer haryana
हरियाणा में मास्क, हैंड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित
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Published : Mar 16, 2020, 11:22 AM IST

चंडीगढ़: पूरी दुनिया में करोना वायरस से हाहाकार मचा है. भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है. वहीं इस बीच हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आदेश जारी कर मास्क और हैंड सेनेटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में शामिल किया है.

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव कर एक अधिसूचना जारी कर हैंड सेनीटाइजर और मास्क को 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया है. सभी जिलों के डीएफएससी को इन दोनों वस्तुओं के निर्माण, गुणवत्ता, वितरण और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं.

corona masks and hand sanitizer haryana
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव कर अधिसूचना जारी की

सभी जिलों के डीएफएससी को अपने जिलों में स्थित केमिस्ट की दुकानें, फार्मेसी और दवाइयों के होलसैलर के ऊपर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं. किसी भी तरह की लापरवाही होने पर 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़िए: CORONA EFFECT: हरियाणा के सभी जेलों में नए कैदियों को अलग रखा जाएगा

100 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. देश के अबतक 15 राज्यों में कुल 113 केस सामने आ चुके हैं. केंद्र सरकार की ओर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, इसके अलावा हरियाणा सरकार की ओर से भी 31 मार्च कर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया है. साथ ही राज्य में किसी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल प्रतियोगिता और पारिवारिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

चंडीगढ़: पूरी दुनिया में करोना वायरस से हाहाकार मचा है. भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है. वहीं इस बीच हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आदेश जारी कर मास्क और हैंड सेनेटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में शामिल किया है.

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव कर एक अधिसूचना जारी कर हैंड सेनीटाइजर और मास्क को 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया है. सभी जिलों के डीएफएससी को इन दोनों वस्तुओं के निर्माण, गुणवत्ता, वितरण और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं.

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सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव कर अधिसूचना जारी की

सभी जिलों के डीएफएससी को अपने जिलों में स्थित केमिस्ट की दुकानें, फार्मेसी और दवाइयों के होलसैलर के ऊपर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं. किसी भी तरह की लापरवाही होने पर 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं.

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