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हरियाणा पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कैबिनेट मीटिंग का नहीं करना होगा इंतजार, सर्कुलर जारी कर मंत्रियों से ली जाएगी स्वीकृति - हरियाणा पुलिस भर्ती

Haryana Police Recruitment: हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में तीसरी बार हुए संशोधन के बाद अब इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल, संशोधन संबंधी फाइल पर एलआर से पहले ही मुहर लग चुकी है. खबर में विस्तार से समझे पूरा समीकरण

Haryana Police Recruitment
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 13, 2024, 6:29 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं के लिए साल 2024 खुशखबरी लेकर आया है. प्रदेश में लंबे समय से लटकी करीब 6 हजार कांस्टेबल पुलिस की भर्ती के मापदंडों में तीन बार संशोधन के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए अब फरवरी में होने वाली कैबिनेट बैठक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा. तीसरी बार किए संशोधन संबंधी फाइल पर एलआर से पहले ही मुहर लग चुकी है.

कैबिनेट मंत्रियों से ली जाएगी स्वीकृति: दरअसल, प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए अब सर्कुलर जारी करने का मन बनाया है. सभी कैबिनेट मंत्रियों को सर्कुलर जारी कर उनसे स्वीकृति ली जाएगी. फिर तुरंत बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा और अप्रैल 2024 से पहले पुलिस भर्ती संबंधी आवश्यक चरणों को पूरा किया जा सकता है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि पुलिस भर्ती के लिए कैबिनेट मीटिंग से पहले सर्कुलर जारी कर मंत्रियों की स्वीकृति के तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

तीसरे संशोधन के बाद ऐसे मिलेंगे अंक: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद गृह विभाग द्वारा किए संशोधनों पर एलआर ने भी मोहर लगाई है. अब 94.5 अंकों के होने वाली लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा संबंधी होंगे. साथ ही सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत योग्य अभ्यर्थियों को 2.4 अंक दिए जाएंगे. अब केवल कैबिनेट मंत्रियों से स्वीकृति मिलना शेष है. दरअसल, गृह मंत्री विज ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर सवाल उठाया था. उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई थी. साथ ही परीक्षा में हरियाणा संबंधी प्रश्न शामिल करने की सिफारिश की थी.

पहले होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट: गृह विभाग ने जो भर्ती नियम बनाए हैं, उनके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने पर सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा. इससे पहले पुलिस भर्ती के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी के बाद बीते साल 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लाया गया. फिर संशोधित भर्ती नियमों की फाइल मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने भर्ती के परीक्षा पैटर्न में हरियाणा संबंधी प्रश्न शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई. इसके बाद फाइल को अगली मीटिंग तक के लिए होल्ड पर रख दिया गया था.

6 हजार पुलिस कांस्टेबलों की होनी है भर्ती: हरियाणा पुलिस में 5 हजार पुरूष कॉन्स्टेबल और 1 हजार महिला कॉन्स्टेबल की भर्ती होनी है. यह भर्ती लंबे समय से लटकने के कारण सिरे नहीं चढ़ सकी और मानदंडों में लगातार बदलाव किया जाता रहा.

इन मानदंडो को करना होगा पूरा: मंत्रिमंडल से संशोधित करवाए गए नियमों में भी खामियां होने के कारण इन नियमों को बदला गया है. नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के लिए CET पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए बुलाएगा. इसमें जो उम्मीदवार पास होगा उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. जिसमे दौड़ शामिल होगी. लेकिन दौड़ पूरी करने पर कोई अंक नहीं मिलेगा, जबकि यह साक्षात्कार का हिस्सा होगा.

ये भी पढ़ें: हरियाणा पुलिस भर्ती के मापदंडों में तीसरी बार संशोधन, हरियाणा से होंगे 20 प्रतिशत सवाल

ये भी पढ़ें: हत्या के 11 दिन बाद टोहाना नहर से बरामद हुई मॉडल दिव्या पाहुजा की लाश, ऐसे मिली हरियाणा पुलिस को कामयाबी

चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं के लिए साल 2024 खुशखबरी लेकर आया है. प्रदेश में लंबे समय से लटकी करीब 6 हजार कांस्टेबल पुलिस की भर्ती के मापदंडों में तीन बार संशोधन के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए अब फरवरी में होने वाली कैबिनेट बैठक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा. तीसरी बार किए संशोधन संबंधी फाइल पर एलआर से पहले ही मुहर लग चुकी है.

कैबिनेट मंत्रियों से ली जाएगी स्वीकृति: दरअसल, प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए अब सर्कुलर जारी करने का मन बनाया है. सभी कैबिनेट मंत्रियों को सर्कुलर जारी कर उनसे स्वीकृति ली जाएगी. फिर तुरंत बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा और अप्रैल 2024 से पहले पुलिस भर्ती संबंधी आवश्यक चरणों को पूरा किया जा सकता है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि पुलिस भर्ती के लिए कैबिनेट मीटिंग से पहले सर्कुलर जारी कर मंत्रियों की स्वीकृति के तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

तीसरे संशोधन के बाद ऐसे मिलेंगे अंक: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद गृह विभाग द्वारा किए संशोधनों पर एलआर ने भी मोहर लगाई है. अब 94.5 अंकों के होने वाली लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा संबंधी होंगे. साथ ही सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत योग्य अभ्यर्थियों को 2.4 अंक दिए जाएंगे. अब केवल कैबिनेट मंत्रियों से स्वीकृति मिलना शेष है. दरअसल, गृह मंत्री विज ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर सवाल उठाया था. उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई थी. साथ ही परीक्षा में हरियाणा संबंधी प्रश्न शामिल करने की सिफारिश की थी.

पहले होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट: गृह विभाग ने जो भर्ती नियम बनाए हैं, उनके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने पर सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा. इससे पहले पुलिस भर्ती के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी के बाद बीते साल 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लाया गया. फिर संशोधित भर्ती नियमों की फाइल मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने भर्ती के परीक्षा पैटर्न में हरियाणा संबंधी प्रश्न शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई. इसके बाद फाइल को अगली मीटिंग तक के लिए होल्ड पर रख दिया गया था.

6 हजार पुलिस कांस्टेबलों की होनी है भर्ती: हरियाणा पुलिस में 5 हजार पुरूष कॉन्स्टेबल और 1 हजार महिला कॉन्स्टेबल की भर्ती होनी है. यह भर्ती लंबे समय से लटकने के कारण सिरे नहीं चढ़ सकी और मानदंडों में लगातार बदलाव किया जाता रहा.

इन मानदंडो को करना होगा पूरा: मंत्रिमंडल से संशोधित करवाए गए नियमों में भी खामियां होने के कारण इन नियमों को बदला गया है. नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के लिए CET पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए बुलाएगा. इसमें जो उम्मीदवार पास होगा उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. जिसमे दौड़ शामिल होगी. लेकिन दौड़ पूरी करने पर कोई अंक नहीं मिलेगा, जबकि यह साक्षात्कार का हिस्सा होगा.

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