चंडीगढ़: एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है. अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक पेश होने की समय सीमा दी है. अगर इस दौरान भी कुठियाला कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो भोपाल जिला अदालत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देगी.
इससे पहले भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाई कोर्ट दोनों ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. माखनलाल यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में ईओडब्ल्यू ने कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया लेकिन कुठियाला पेश नहीं हुए.
लिहाजा अदालत ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को कुठियाला के हरियाणा में उच्च शिक्षा कौंसिल दफ्तर, सरकारी आवास व हिमाचल प्रदेश के प्रगपुरा पैतृक निवास पर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए हैं.