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MCU के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा

भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला को अदालत ने फरार घोषित किया. फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में अदालत ने पेश होने के लिए नोटिस भेजा था.

एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला  को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है
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Published : Jul 24, 2019, 3:29 PM IST

Updated : Jul 24, 2019, 11:09 PM IST

चंडीगढ़: एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है. अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक पेश होने की समय सीमा दी है. अगर इस दौरान भी कुठियाला कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो भोपाल जिला अदालत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देगी.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

इससे पहले भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाई कोर्ट दोनों ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. माखनलाल यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में ईओडब्ल्यू ने कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया लेकिन कुठियाला पेश नहीं हुए.

लिहाजा अदालत ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को कुठियाला के हरियाणा में उच्च शिक्षा कौंसिल दफ्तर, सरकारी आवास व हिमाचल प्रदेश के प्रगपुरा पैतृक निवास पर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए हैं.

चंडीगढ़: एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है. अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक पेश होने की समय सीमा दी है. अगर इस दौरान भी कुठियाला कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो भोपाल जिला अदालत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देगी.

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इससे पहले भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाई कोर्ट दोनों ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. माखनलाल यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में ईओडब्ल्यू ने कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया लेकिन कुठियाला पेश नहीं हुए.

लिहाजा अदालत ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को कुठियाला के हरियाणा में उच्च शिक्षा कौंसिल दफ्तर, सरकारी आवास व हिमाचल प्रदेश के प्रगपुरा पैतृक निवास पर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए हैं.

Intro:भोपाल- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में फंसे पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को भोपाल जिला अदालत ने फरार घोषित कर दिया है इसके साथ ही अदालत ने कुठियाला को 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने की मोहलत दी है इस बीच अगर पटियाला कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
Body:
एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है भोपाल जिला अदालत ने कुठियाला को फरार घोषित कर दिया है और उन्हें लगभग 1 महीने का वक्त कोर्ट में पेश होने के लिए दिया गया है अगर इस दौरान भी कुठियाला कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो भोपाल जिला अदालत ईओडब्ल्यू को उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश देगी जिसके बाद कुठियाला की चल अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है इससे पहले भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाई कोर्ट दोनों नहीं कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Conclusion:बता दें कि माखनलाल यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में ईओडब्ल्यू ने कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है इसके बाद कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया लेकिन कुठियाला पेश नहीं हुए ईओडब्ल्यू ने उनके हरियाणा स्थित घर और दफ्तर पर भी दबिश दी थी लेकिन कुठियाला वहां भी नहीं मिले लिहाजा ईओडब्ल्यू ने कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए अदालत में फरारी पंचनामा पेश किया था।

बाइट- केएन तिवारी, डीजी, ईओडब्ल्यू।
Last Updated : Jul 24, 2019, 11:09 PM IST
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