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रैपर बादशाह के ऑनलाइन प्रमोटर को राहत, HC ने मुंबई पुलिस का नोटिस खारिज किया

बादशाह का एक गाना यू-टयूब पर रिजीज हुआ था, जिसके एक ही दिन बेतहाशा व्यूज हो गए थे. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी.

rapper Badshah
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Published : Feb 12, 2021, 7:22 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मशहूर रैपर बादशाह के ऑनलाइन प्रमोटर लविश कथूरिया को बड़ी राहत दी है. मुंबई पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाने का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ लविश कथूरिया ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के नोटिस को खारिज कर दिया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के गृह मंत्री ने की 'लव जिहाद' ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ बैठक

बता दें कि बादशाह का एक गाना यू-टयूब पर रिजीज हुआ था, जिसके एक ही दिन बेतहाशा व्यूज हो गए थे. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. कई लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पहचान के साथ व्यूज बढ़ाने का आरोप था.

HC ने खारिज किया मुंबई पुलिस का नोटिस

लविश कथूरिया के एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में बादशाह आरोपी हैं. उन्होंने ये बयान दे दिया था कि उन्होंने इस मामले में लविश कथूरिया से संपर्क किया था, जोकि सोनी म्यूजिक के साथ जुड़े हैं. इसके बाद मुंबई पुलिस ने लविश कथूरिया को नोटिस भेज दिया था. इसी नोटिस को लविश कथूरिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दे थी.

लविश और रैपर बादशाह को दिया था नोटिस

लविश कथूरिया ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के ये नोटिस भेज दिया है. मुंबई पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा-160 के तहत ये नोटिस भेजा है. इस धारा के तहत पुलिस सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में रह रहे किसी आरोपी को नोटिस भेज सकती है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा की मनिका श्योकंद के सिर सजा मिस इंडिया 2020 रनर-अप का ताज

जबकि वो तो मुंबई में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वो तो श्री मुक्तसर साहिब में रहते हैं. हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद कहा कि उनके सामने जो भी सबूत पेश किए गए हैं. उनमे कहीं भी जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं हो रहे. ऐसे में हाई कोर्ट ने लविश कथूरिया के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द कर दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को ये छूट भी दी है कि वो अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है. तो तय कानूनी प्रावधान के तहत ही कर सकती है.

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मशहूर रैपर बादशाह के ऑनलाइन प्रमोटर लविश कथूरिया को बड़ी राहत दी है. मुंबई पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाने का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ लविश कथूरिया ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के नोटिस को खारिज कर दिया है.

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बता दें कि बादशाह का एक गाना यू-टयूब पर रिजीज हुआ था, जिसके एक ही दिन बेतहाशा व्यूज हो गए थे. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. कई लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पहचान के साथ व्यूज बढ़ाने का आरोप था.

HC ने खारिज किया मुंबई पुलिस का नोटिस

लविश कथूरिया के एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में बादशाह आरोपी हैं. उन्होंने ये बयान दे दिया था कि उन्होंने इस मामले में लविश कथूरिया से संपर्क किया था, जोकि सोनी म्यूजिक के साथ जुड़े हैं. इसके बाद मुंबई पुलिस ने लविश कथूरिया को नोटिस भेज दिया था. इसी नोटिस को लविश कथूरिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दे थी.

लविश और रैपर बादशाह को दिया था नोटिस

लविश कथूरिया ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के ये नोटिस भेज दिया है. मुंबई पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा-160 के तहत ये नोटिस भेजा है. इस धारा के तहत पुलिस सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में रह रहे किसी आरोपी को नोटिस भेज सकती है.

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जबकि वो तो मुंबई में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वो तो श्री मुक्तसर साहिब में रहते हैं. हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद कहा कि उनके सामने जो भी सबूत पेश किए गए हैं. उनमे कहीं भी जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं हो रहे. ऐसे में हाई कोर्ट ने लविश कथूरिया के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द कर दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को ये छूट भी दी है कि वो अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है. तो तय कानूनी प्रावधान के तहत ही कर सकती है.

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