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हरियाणा में जरूरी सामान की दुकानें भी रोटेशन पॉलिसी से खुलेंगी, यहां से लेना होगा पास - हरियाणा लॉकडाउन सरल पोर्टल पास

गृह मंत्री ने राज्य में किराना, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए हैं. इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाएं.

essential shops haryana rotation policy
हरियाणा में जरूरी सामान की दुकानें भी रोटेशन पॉलिसी से खुलेंगी, यहां से लेना होगा पास
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Published : May 4, 2021, 9:57 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे. इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि मंगलवार को अनिल विज पुलिस विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों की बैठक ले रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं. इसके लिए पास के इच्छुक लोग saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकलें और जिन कैटेगिरी को लॉकडाउन में आने-जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा.

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हरियाणा में जरूरी सामान की दुकानें भी रोटेशन पॉलिसी से खुलेंगी, यहां से लेना होगा पास

ये भी पढ़िए: कोरोना की आड़ में लोगों को चूना लगाने वाले अस्पतालों की खैर नहीं! हरियाणा सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

गृह मंत्री ने राज्य में किराना, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए हैं. इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाएं. इसके साथ ही अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए और होटल, जिम और क्लब आदी को पूरी तरह से बंद रखा जाए. :

चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे. इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि मंगलवार को अनिल विज पुलिस विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों की बैठक ले रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं. इसके लिए पास के इच्छुक लोग saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकलें और जिन कैटेगिरी को लॉकडाउन में आने-जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा.

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हरियाणा में जरूरी सामान की दुकानें भी रोटेशन पॉलिसी से खुलेंगी, यहां से लेना होगा पास

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गृह मंत्री ने राज्य में किराना, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए हैं. इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाएं. इसके साथ ही अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए और होटल, जिम और क्लब आदी को पूरी तरह से बंद रखा जाए. :

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