चंडीगढ़: यूटी में गाड़ियों से स्टीकर हटाने का हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब हरियाणा में भी वाहनों पर वीआईपी कल्चर खत्म होगा. प्रदेश की मुख्यसचिव केशनी आंनद अरोड़ा की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किया. नोटिस में बोला गया है कि प्रदेश में अब गाड़ियों पर पद नाम नहीं लगाए जाएंगे.
प्रदेश में अब वाहनों पर पद नाम लिखकर लगातार बढ़ाई जा रही वीआईपी कल्चर खत्म होगा . किसी भी वाहन पर अब ना तो कोई पद नाम लिखा जाएगा और ना ही कोई वीआईपी कल्चर को दर्शाने वाला स्टिकर होगा. बतादें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 24 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे कि चंडीगढ़ में किसी भी वाहन पर प्रेस आदि, पदनाम के स्टिकर नही लगाए जाएंगे.
इस आदेश के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भी वाहनों का स्टीकर लगाने या पद नाम लिखवाने पर रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश लागू करने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया था जिसके के बाद इस पर कार्यवाई होनी शुरू हो चुकी है.
इस को देखते हुए मुख्यालय के सरकारी वाहन से हरियाणा सरकार तक लिखा हुआ हटा दिया गया है अब मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे भी अपने क्षेत्र में यह आदेश लागू करें अब वाहनों में एमपी एमएलए एडवोकेट आर्मी सरपंच प्रधान हावी कोई भी शब्द नहीं लिखा जाएगा.
ये भी पढ़े- चरखी दादरीः रविदास जयंती के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद में सुलह, दोनों पक्षों पुलिस को सौंपा समझौता पत्र