चंडीगढ़/नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में पिछले 6 जून को रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी.
मिल रही हैं धमकियां
पीड़िता ने याचिका दायर कर कहा था कि बीजेपी नेता के पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं. वो बेहद डरी हुई है और उसे अपनी जान का खतरा है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उसका डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया.
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लक्ष्मी नगर की है महिला
महिला लक्ष्मी नगर में रहती है. उसने शिकायत की थी कि आरोपी ने शादी करने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया. जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. गर्भवती होने के बाद प्रशांत ने उस पर गर्भ गिराने का दबाव बनाया.
मामले को दबाने के लिए उसके बैंक खाते में पचास हजार रुपये भी भेजे. महिला का आरोप है कि आरोपी के दोस्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने पिछले 6 जून को थाने में एफआईआर दर्ज कराया था.