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चंडीगढ़: कोठी पर कब्जा करने के मामले में पूर्व एसएचओ को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा - चंडीगढ़ क्राइम न्यूज

एक कोठी पर कब्जा करने के मामले में पूर्व एसएचओ राजदीप को रिमांड पर लेने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपित का कहना है कि राजदीप को जान बूझकर फसाया जा रहा है.

former SHO rajdeep singh capturing house case
कोठी पर कब्जा करने के मामले में पूर्व एसएचओ को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
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Published : Mar 15, 2021, 10:55 PM IST

चंडीगढ़: कोठी पर कब्जा करने के मामले में पकड़े गए आरोपित पूर्व एसएचओ राजदीप को चंडीगढ़ पुलिस ने सोमवार दोपहर बाद जिला अदालत में पेश किया. इससे पहले पुलिस ने शनिवार को आरोपित राजदीप को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर किया था. सोमवार को दोबारा आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ सेक्टर-37 में कोठी हड़पने का मामला, SIT ने इंस्पेक्टर राजदीप को किया गिरफ्तार

वहीं, राजदीप के वकील हरिश भारद्वाज का कहना है कि राजदीप पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब राजदीप सेक्टर-39 थाने में प्रभारी थे तो उन्होंने 100 नंबर की कॉल पर एक्शन लिया था, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और कोठी की शिकायत जैसी कोई बात नहीं जुड़ी है.

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका HC में खारिज

कोर्ट में पुलिस ने ये भी दलील थी कि राजदीप ने कोठी मालिक की शिकायत को दर्ज ही नहीं किया था, जबकि राहुल मेहता ने उन्हें लिखित में शिकायत दी थी. इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजदीप ने केस रजिस्टर्ड न करने की एवज में कहीं कोई राशि तो नहीं ली थी या ली थी तो वो रकम कितनी थी, अभी तक इन पहलुओ के बारे पुलिस कोई भी सुराग का पता नहीं लगा पाई है. वहीं, ये बात भी सामने आई थी कि रिमांड के दौरान राजदीप पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था.

चंडीगढ़: कोठी पर कब्जा करने के मामले में पकड़े गए आरोपित पूर्व एसएचओ राजदीप को चंडीगढ़ पुलिस ने सोमवार दोपहर बाद जिला अदालत में पेश किया. इससे पहले पुलिस ने शनिवार को आरोपित राजदीप को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर किया था. सोमवार को दोबारा आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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वहीं, राजदीप के वकील हरिश भारद्वाज का कहना है कि राजदीप पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब राजदीप सेक्टर-39 थाने में प्रभारी थे तो उन्होंने 100 नंबर की कॉल पर एक्शन लिया था, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और कोठी की शिकायत जैसी कोई बात नहीं जुड़ी है.

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कोर्ट में पुलिस ने ये भी दलील थी कि राजदीप ने कोठी मालिक की शिकायत को दर्ज ही नहीं किया था, जबकि राहुल मेहता ने उन्हें लिखित में शिकायत दी थी. इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजदीप ने केस रजिस्टर्ड न करने की एवज में कहीं कोई राशि तो नहीं ली थी या ली थी तो वो रकम कितनी थी, अभी तक इन पहलुओ के बारे पुलिस कोई भी सुराग का पता नहीं लगा पाई है. वहीं, ये बात भी सामने आई थी कि रिमांड के दौरान राजदीप पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था.

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