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RGCT ने HC में दाखिल की अवमानना याचिका, कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आरजीसीटी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है. मामला ट्रस्ट को दी गई जमीन से जुड़ा है.

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट
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Published : Aug 17, 2019, 1:22 AM IST

चंडीगढ़: राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है . मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के वकील ने बैंच को बताया कि डायरेक्टर पंचायत हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदेश पारित करने जा रहा है. याची का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

क्या है मामला?
करीब 8 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को उल्हावास में आंखों का अस्पताल बनाने के लिए जमीन दी गई थी. जमीन पर काफी समय तक काम शुरू नहीं हुआ तो हरियाणा सरकार ने जमीन वापिस लेने का फैसला लिया था. ट्रस्ट ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी.

करीब 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन से जुड़े सारे कागज याची को उपलब्ध करवा कर उनका पक्ष सुन कर फैसले लेने का आदेश दिया था. कोर्ट ने याची को 6 हफ्ते में कागज उपलब्ध करवाने को कहा था. अब याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनको पूरे कागज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं. याची का कहना है कि जब उनको पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए तो वो कैसे बहस करें व पक्ष रखें.

वहीं डायरेक्टर पंचायत ने उनको कहा कि अब वो इस मामले मे फैसला सुना देंगे. याची ने कहा कि वो दस्तावेज न मिलने के कारण अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं, ऐसे में डायरेक्टर पंचायत उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकते हैं. याची का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

चंडीगढ़: राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है . मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के वकील ने बैंच को बताया कि डायरेक्टर पंचायत हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदेश पारित करने जा रहा है. याची का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

क्या है मामला?
करीब 8 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को उल्हावास में आंखों का अस्पताल बनाने के लिए जमीन दी गई थी. जमीन पर काफी समय तक काम शुरू नहीं हुआ तो हरियाणा सरकार ने जमीन वापिस लेने का फैसला लिया था. ट्रस्ट ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी.

करीब 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन से जुड़े सारे कागज याची को उपलब्ध करवा कर उनका पक्ष सुन कर फैसले लेने का आदेश दिया था. कोर्ट ने याची को 6 हफ्ते में कागज उपलब्ध करवाने को कहा था. अब याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनको पूरे कागज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं. याची का कहना है कि जब उनको पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए तो वो कैसे बहस करें व पक्ष रखें.

वहीं डायरेक्टर पंचायत ने उनको कहा कि अब वो इस मामले मे फैसला सुना देंगे. याची ने कहा कि वो दस्तावेज न मिलने के कारण अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं, ऐसे में डायरेक्टर पंचायत उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकते हैं. याची का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:एंकर -
राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी)
की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के वकील ने बैंच को बताया कि डायरेक्टर पंचायत हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनके खिलाफ आदेश पारित करने जा रहा है । याची का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।Body:वीओ -
करीब 8 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) को उल्हावास में आंखों का अस्पताल बनाने के लिए दी गई थी । जमीन पर काफी समय तक काम शुरू नही हुआ तो हरियाणा सरकार ने जमीन वापिस लेने का फैसला लिया था । ट्रस्ट ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी । करीब 1 साल पहले हाईकोर्ट ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन से जुडे सारे कागज याची को उपलब्ध करवा कर उनका पक्ष सुन कर फैसले लेने का आदेश दिया था । कोर्ट ने याची को 6 हफ्ते में कागज उपलब्ध करवाने को कहा था । अब याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनको पूरे कागज उपलब्ध नही करवा कर सुनवाई पूरी करने पर आमादा है । जब उनको पूरे दस्तावेज उपलब्ध नही करवाए गए तो वो कैसे बहस करे व पक्ष रखे । लेकिन डायरेक्टर पंचायत ने उनको कहा कि अब वो इस मामले मे फैसला सुना देगें । याची ने कहा कि वो दस्तावेज न मिलने के कारण अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं ऐसे में डायरेक्टर पंचायत उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकते है । याची का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।Conclusion:गौरतलब है कि इस ट्रस्ट को 8 साल पहले कांग्रेस शासनकाल के दौरान आंखों का अस्पताल बनाने के लिए जमीन दी गई थी लेकिन, जब काफी समय तक इसपर काम नहीं हुआ तो मौजूदा सरकार ने ट्रस्ट से जमीन को वापस लेने का आदेश दिया था । इस पर ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी । इस मामले पर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) को उल्हावास में आंखों का अस्पताल बनाने के लिए दी गई जमीन को सरकार द्वारा वापस लेने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डायरेक्टर पंचायत को आदेश दिए थे कि याची को सभी कागज उपलब्ध करवाकर ओर उनका पक्ष सुनकर फैसला करें । हाई कोर्ट की तरफ से आदेश देने के बाद भी कागज न उपलब्ध करवाने के चलते याची ने हाई कोर्ट में फिर अवमानना याचिका दायर की है ।
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