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उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच तीन नवंबर से सुनेगा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत

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Published : Nov 3, 2020, 8:38 AM IST

बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य तीन नवंबर से प्रदेश भर में जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई और नई शिकायतें दर्ज करेंगे.

North Haryana bijli nigam news
North Haryana bijli nigam news

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य नवंबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे.

निगम से मिली जानकारी के अनुसार मंच के सदस्य, 3 नवंबर को कैथल, 5 को पानीपत, 9 को यमुनानगर, 11 को करनाल, 13 को सोनीपत, 17 को कुरुक्षेत्र, 19 को झज्जर, 23 को रोहतक, 25 को अंबाला और 27 को पंचकूला, सीजीआरएफ दफ्तर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे.

इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी. मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- कोरोना काल में बदल गया है मतदान का तरीका, वोट डालने जाने से पहले ये जरूर जान लें

बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी.

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य नवंबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे.

निगम से मिली जानकारी के अनुसार मंच के सदस्य, 3 नवंबर को कैथल, 5 को पानीपत, 9 को यमुनानगर, 11 को करनाल, 13 को सोनीपत, 17 को कुरुक्षेत्र, 19 को झज्जर, 23 को रोहतक, 25 को अंबाला और 27 को पंचकूला, सीजीआरएफ दफ्तर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे.

इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी. मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं.

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बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी.

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