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कांग्रेसी नेता पंकज पूनिया को पंजाब हरियाणा HC से मिली अंतरिम जमानत - हरियाणा पंकज पूनिया अंतरिम जमानत

अनुचित ट्वीट करने के मामले में कांग्रेसी नेता पंकज पूनिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है.

Congress leader Pankaj Punia gets interim bail from Punjab Haryana HC
कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है
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Published : Jun 13, 2020, 3:30 PM IST

चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पंकज पूनिया को 18 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को 29 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. साथ ही एमपी, यूपी पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है.

किया था अनुचित ट्वीट

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 6 मामलों में कथित तौर पर यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया ने अनुचित ट्वीट पोस्ट किया था. जिसके बाद उन पर मामला दर्ज किया गया था. मामले में 21 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था.

हालांकि करनाल के एडिशनल सेशन जज ने उन्हें जमानत दे दी थी. क्योंकि याचिकाकर्ता यूपी और एमपी पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो निजी बांड प्रस्तुत नहीं कर पाए. इस बीच उनको नोएडा से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की रियायत मिली.

ये भी पढ़ेंः राज्यमंत्री संदीप सिंह ने किया प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग का औचक निरीक्षण

इन राज्यों में केस दर्ज

कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अपने ट्वीट के बाद याचिकाकर्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने माफी मांगते हुए अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया था. बता दें कि कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया के खिलाफ हरियाणा में एक मामला, यूपी में तीन और मध्य प्रदेश में 2 मामले दर्ज किए गए हैं.

चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पंकज पूनिया को 18 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को 29 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. साथ ही एमपी, यूपी पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है.

किया था अनुचित ट्वीट

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 6 मामलों में कथित तौर पर यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया ने अनुचित ट्वीट पोस्ट किया था. जिसके बाद उन पर मामला दर्ज किया गया था. मामले में 21 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था.

हालांकि करनाल के एडिशनल सेशन जज ने उन्हें जमानत दे दी थी. क्योंकि याचिकाकर्ता यूपी और एमपी पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो निजी बांड प्रस्तुत नहीं कर पाए. इस बीच उनको नोएडा से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की रियायत मिली.

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कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अपने ट्वीट के बाद याचिकाकर्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने माफी मांगते हुए अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया था. बता दें कि कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया के खिलाफ हरियाणा में एक मामला, यूपी में तीन और मध्य प्रदेश में 2 मामले दर्ज किए गए हैं.

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