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हरियाणा सरकार ने दयालु योजना में किया बड़ा बदलाव, लाभार्थी को दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई, यहां पढ़ें पूरी डिटेल - Antyodaya Parivar in Haryana

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अंत्योदय परिवारों का सहारा बनी दयालु योजना में बड़ा बदलाव किया है. मुख्यमंत्री ने दयालु योजना (CM Manohar Lal on Dayalu Yojana) के लाभार्थियों को जारी की जाने वाली सांत्वना राशि को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है.

CM Manohar Lal on Dayalu Yojana
हरियाणा सरकार ने दयालु योजना में किया बड़ा बदलाव
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Published : Jun 16, 2023, 1:32 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना शुरू की गई है. यह योजना इन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाने वाली सांत्वना राशि योजना के 223 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचाई. इन लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल और उच्च शिक्षा मंत्री मूल चंद शर्मा उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें : हरियाणा में पद्म अवॉर्डी को मिलेगी 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, सीएम ने की घोषणा

बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए. इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए और इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं. हरियाणा में दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है.

ये भी पढ़ें : हरियाणा में होगा ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन, वृद्ध कल्याण के लिए प्लान तैयार करने की योजना, जानें पूरी डिटेल

जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके. वर्तमान में दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है. 5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से अधिक व 60 वर्ष तक 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है.

ये भी पढ़ें : हरियाणा में सब्जी मंडियों के लिए बनेगी नीति, सरकारी गोदाम शहर से बाहर होंगे शिफ्ट, जानें CM की घोषणाओं की पूरी डिटेल

इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है. दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती. इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है.

(प्रेस नोट)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना शुरू की गई है. यह योजना इन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाने वाली सांत्वना राशि योजना के 223 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचाई. इन लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल और उच्च शिक्षा मंत्री मूल चंद शर्मा उपस्थित रहे.

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बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए. इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए और इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं. हरियाणा में दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है.

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जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके. वर्तमान में दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है. 5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से अधिक व 60 वर्ष तक 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है.

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इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है. दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती. इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है.

(प्रेस नोट)

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