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सीएम मनोहर लाल ने सेवा का अधिकार अधिनियम को लेकर की समीक्षा बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Service Act Haryana) के तहत विभिन्न विभागों द्वारा की जा रहे कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की.

right to service act haryana
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Published : Nov 24, 2021, 7:48 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Service Act Haryana) के तहत विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन और अधिक सरल बनाने के लिए सेवा का अधिकार बनाया गया है. जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं व योजनाओं को चिन्हित कर सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया है.

बता दें कि सरकार द्वारा 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है. जिनमें से 297 सेवाओं का लाभ अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो विभाग अधिसूचित सरकारी सेवाओं का समयबद्ध लाभ नहीं देगा, तो संबंधित शिकायत ऑटो मोड में आस पोर्टल पर अपील में जाएगी. इसके बाद विभाग में उच्च अधिकारियों के पास दो बार अपील जाने के बाद यह शिकायत व समस्या सेवा का अधिकार आयोग के पास स्वत: पहुंच जाएगी. जिसे आयोग द्वारा 30 दिन के अंदर निपटाया जाएगा.

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सीएम मनोहर लाल ने सेवा का अधिकार अधिनियम को लेकर की समीक्षा बैठक

ये भी पढ़ें- CM खट्टर गुरुवार को PM मोदी से करेंगे मुलाकात, कृषि कानून वापस होने के बाद पहली मीटिंग

साथ ही आयोग के पास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर तय समय में काम पूरा ना करने पर 20 हजार रुपए तक पैनल्टी करने का अधिकार होगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तर पर सभी विभाग अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करें और जनता को इन सेवाओं का समय पर ही लाभ मिले इसके बारे में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इस संबंध में अगर किसी विभाग में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाए. विभागों में सुशासन की भावना से कार्य हो और अधिकारी व कर्मचारी जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें योजनाओं का समय पर लाभ दें.

इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को 25 दिसंबर, सुशासन दिवस तक अपने विभाग की सेवाएं, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. जिससे जनता को अधिक से अधिक इन सेवाओं का समयबद्ध लाभ मिल सके. इसके अलावा सीएम ने जिन विभागों में अभी भी कुछ सेवाएं ऑफलाइन हैं, उन्हें ऑनलाइन लाने की प्रकिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार छात्रों को बांटेगी फ्री टैबलेट, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने का भी ऐलान

इस दौरान हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने मीटिंग में नौ बिंदुओं से संबंधित एजेंडा प्रस्तुत किया और सभी विभागों से इस पर त्वरित कार्रवाई करने के बारे में अनुरोध किया.

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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Service Act Haryana) के तहत विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन और अधिक सरल बनाने के लिए सेवा का अधिकार बनाया गया है. जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं व योजनाओं को चिन्हित कर सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया है.

बता दें कि सरकार द्वारा 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है. जिनमें से 297 सेवाओं का लाभ अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो विभाग अधिसूचित सरकारी सेवाओं का समयबद्ध लाभ नहीं देगा, तो संबंधित शिकायत ऑटो मोड में आस पोर्टल पर अपील में जाएगी. इसके बाद विभाग में उच्च अधिकारियों के पास दो बार अपील जाने के बाद यह शिकायत व समस्या सेवा का अधिकार आयोग के पास स्वत: पहुंच जाएगी. जिसे आयोग द्वारा 30 दिन के अंदर निपटाया जाएगा.

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साथ ही आयोग के पास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर तय समय में काम पूरा ना करने पर 20 हजार रुपए तक पैनल्टी करने का अधिकार होगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तर पर सभी विभाग अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करें और जनता को इन सेवाओं का समय पर ही लाभ मिले इसके बारे में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इस संबंध में अगर किसी विभाग में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाए. विभागों में सुशासन की भावना से कार्य हो और अधिकारी व कर्मचारी जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें योजनाओं का समय पर लाभ दें.

इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को 25 दिसंबर, सुशासन दिवस तक अपने विभाग की सेवाएं, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. जिससे जनता को अधिक से अधिक इन सेवाओं का समयबद्ध लाभ मिल सके. इसके अलावा सीएम ने जिन विभागों में अभी भी कुछ सेवाएं ऑफलाइन हैं, उन्हें ऑनलाइन लाने की प्रकिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.

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इस दौरान हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने मीटिंग में नौ बिंदुओं से संबंधित एजेंडा प्रस्तुत किया और सभी विभागों से इस पर त्वरित कार्रवाई करने के बारे में अनुरोध किया.

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