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एक ही पोर्टल पर मिलेगी तीन पेंशनों की जानकारी, सीएम ने किया पीपीपी पोर्टल का उद्घाटन - सीएम मनोहर लाल पीपीपी पोर्टल उद्घाटन

चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकरण करने का उद्घाटन किया.

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जाएगा पंजीकृत
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Published : Jun 24, 2020, 11:01 PM IST

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को यूटी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के साथ एकीकरण करने का उद्घाटन किया है. इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना शामिल हैं.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इन तीन योजनाओं के लाभार्थियों को संबंधित योजना के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा. इन योजनाओं को पीपीपी के साथ जोडऩे से लाभार्थियों को पेंशन जारी करने के लिए परिवार का विवरण आसानी से उपलब्ध होगा. यदि लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नहीं है, तो पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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वहीं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों का भत्ता जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है. इसी प्रकार, विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक राशि को बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है. इसके अलावा, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक भूपेन्द्र सिंह, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की सचिव सोफिया दहिया उपस्थित थे.

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को यूटी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के साथ एकीकरण करने का उद्घाटन किया है. इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना शामिल हैं.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इन तीन योजनाओं के लाभार्थियों को संबंधित योजना के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा. इन योजनाओं को पीपीपी के साथ जोडऩे से लाभार्थियों को पेंशन जारी करने के लिए परिवार का विवरण आसानी से उपलब्ध होगा. यदि लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नहीं है, तो पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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वहीं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों का भत्ता जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है. इसी प्रकार, विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक राशि को बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है. इसके अलावा, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि जनवरी 2020 से 2,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया गया है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक भूपेन्द्र सिंह, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की सचिव सोफिया दहिया उपस्थित थे.

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