चंडीगढ: नगर निगम द्वारा शहर में सफाई को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है. वहीं, शहरवासियों को कचरे को लेकर बेपरवाही दिखाने पर आपकी ही जेब खाली करनी होगी. कचरे की मिक्सिंग पर सख्त कार्रवाई होगी. जितनी बार कचरे की मिक्सिंग करेंगे, उतनी बार लोगों को जुर्माना देना होगा. वहीं, सोमवार को चंडीगढ़ एडवाइजर धर्मपाल और नगर निगम कमिश्नर द्वारा सोमवार को ही डडू माजरा में बने वेस्ट प्लांट को अपग्रेड करने और कचरे की समस्या से निजात डालने के लिए दौरा किया गया था. जिसके बाद कमीश्नर द्वारा सूखे और गीले कचरे के संबध में निर्णय लिए गए.
बता दें कि शहर के हर पार्क, रेजिडेंट एरिया व मार्केट में नगर निगम द्वारा सूखे और गीले कचरे के लिए एक ही बाल्टी और डस्टबिन लगाया गया था. लेकिन लोग अक्सर सूखे कचरे में गीला और गीले कचरे में अपना कूड़ा गिराते थे. जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारियों को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी. सूखे-गीले कचरे के अलावा अन्य दो प्रकार में बायोमेडिकल और खतरनाक ठोस कचरा शामिल है.
दरअसल, बायोमेडिकल कचरे में सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजेबल डायपर, बैंडिज, कंडोम, दवा, इंजेक्शन और सिरिंज से कचरा शामिल है. जबकि खतरनाक कचरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैट्री, पेंट, कॉस्मेटिक और अन्य केमिकल युक्त कचरा शामिल है. नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने बताया कि वेस्ट प्लांट में कचरे की प्रोसेसिंग दिन प्रति दिन प्रभावित हो रहा है. हमारी कोशिश है कि वेस्ट प्लांट को अपग्रेड किया जाए. लेकिन लोगों द्वारा सफाई और कचरे के संबध में कम सहयोग होने के चलते कड़े कदम उठाए गए हैं.
ऐसे में कचरे की मिक्सिंग पर रिहायशी घरों में शुरू की गई है. ऐसे में जिस घर द्वारा कचरे की मिक्सिंग में गड़बड़ी की जाएगी उसे अपनी जेब से जुर्माना भरना होगा. वह अगर जिम्मेदारी के साथ कचरे को अलग-अलग करेंगे, तो फिर वह अपने-आप को जुर्माने से बचा ले जाएंगे. अनिंदिता मित्रा ने बताया कि कचरे की मिक्सिंग पर रिहायशी घरों को 232 रुपये जुर्माना देना होगा. जबकि 5 हजार वर्ग फीट से कम वाले मैरिज/पार्टी/फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी हॉल, क्लब्स, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पस हॉल आदि को 11,576 रुपये जुर्माना देना होगा.
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वहीं अन्य गैर-रिहायशी संस्था जिसका एरिया 5 हजार वर्ग फीट से कम हो उसे 1,158 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही अगर रिहायशी इलाके में कोई खुले में कूड़ा फेंकता है, जलाता है, बहाता है या दबाता है. तो उसका चालान 232 रुपये का होगा. इस आदेश के बाद शहर में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं. हमें उम्मीद है लोगों द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों को सहयोग किया जाएगा.
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