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पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस - चंडीगढ़ हाईकोर्ट नोटिस पंचायत चुनाव हरियाणा

हरियाणा में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सभी को 23 मार्च तक जवाब देने को कहा है.

Chandigarh high court issues notice in haryana panchayat elections matter
पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
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Published : Feb 26, 2021, 12:36 PM IST

Updated : Feb 26, 2021, 12:43 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि जींद के देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है. पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायतों के चुनाव कराए जाने की नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया है. इसलिए जल्द से जल्द नए सिरे से पंचायत चुनाव कराए जाएं. इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने की.

ये भी पढ़ें: युवराज सिंह को HC से अंतरिम राहत, किसी भी कार्रवाई पर लगाई रोक

याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ये भी बताया कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासक लगाने का आदेश जारी किया है और सभी सरपंचों को पंचायत का रिकॉर्ड उनको सौंपने के आदेश जारी किए.

ये भी पढ़ें: नौदीप जमानत याचिका: सरकार ने दिया 64 पेज का हलफनामा, शुक्रवार को होगी सुनवाई

याचिका में बताया गया कि बीडीपीओ, एसडीएम और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर पहले ही काम का बहुत ज्यादा बोझ रहता है. ऐसे में चुनाव होने तक पंचायतों का काम ठप हो जाएगा. मौजूदा पंचायत के प्रतिनिधियों को भी कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि पंचायतों के कामकाज प्रभावित ना हो. इससे पहले पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें: युवराज सिंह के जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कार्यकाल पूरा होने के बाद सरपंचों को काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव के नोटिफिकेशन जारी करवाने की मांग को लेकर अलग से याचिका दायर कर सकते हैं और चुनावों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने की हाई कोर्ट से की गई है.

ये भी पढ़ें: बार-बार याचिका लगाना आरोपी को पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि जींद के देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है. पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायतों के चुनाव कराए जाने की नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया है. इसलिए जल्द से जल्द नए सिरे से पंचायत चुनाव कराए जाएं. इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने की.

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याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ये भी बताया कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासक लगाने का आदेश जारी किया है और सभी सरपंचों को पंचायत का रिकॉर्ड उनको सौंपने के आदेश जारी किए.

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याचिका में बताया गया कि बीडीपीओ, एसडीएम और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर पहले ही काम का बहुत ज्यादा बोझ रहता है. ऐसे में चुनाव होने तक पंचायतों का काम ठप हो जाएगा. मौजूदा पंचायत के प्रतिनिधियों को भी कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि पंचायतों के कामकाज प्रभावित ना हो. इससे पहले पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कार्यकाल पूरा होने के बाद सरपंचों को काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव के नोटिफिकेशन जारी करवाने की मांग को लेकर अलग से याचिका दायर कर सकते हैं और चुनावों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने की हाई कोर्ट से की गई है.

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Last Updated : Feb 26, 2021, 12:43 PM IST
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