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डेरा समर्थक को कोर्ट ने दी जमानत, सिरसा मिल्क प्लांट में आग लगाने का आरोप

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Published : Apr 19, 2019, 10:16 PM IST

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद सिरसा में मिल्क प्लांट को आग लगाने वाने आरोपी को जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक लाख जमा कराने की शर्त रखी है. हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है तो राशि देनी ही होगी.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़: याचिका दाखिल करते सिरसा निवासी रामआसरे ने हाई कोर्ट को बताया कि मिल प्लांट में हुई आगजनी मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से जेल में है. उसे इस मामले फंसाया गया है.

याची ने कहा कि सह आरोपी के खुलासे पर उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था, जो ठोस सबूत नहीं है. साथ ही सह आरोपियों को पिछले साल जमानत मिल गई थी. इससे उसको भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए. ट्रायल लम्बा चल सकता है उसे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा. हाईकोर्ट ने याचिका का पक्ष सुनने के बाद उसे एक लाख की सिक्योरिटी, पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त पर ज़मानत दे दीं. उसको ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है.

चंडीगढ़: याचिका दाखिल करते सिरसा निवासी रामआसरे ने हाई कोर्ट को बताया कि मिल प्लांट में हुई आगजनी मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से जेल में है. उसे इस मामले फंसाया गया है.

याची ने कहा कि सह आरोपी के खुलासे पर उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था, जो ठोस सबूत नहीं है. साथ ही सह आरोपियों को पिछले साल जमानत मिल गई थी. इससे उसको भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए. ट्रायल लम्बा चल सकता है उसे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा. हाईकोर्ट ने याचिका का पक्ष सुनने के बाद उसे एक लाख की सिक्योरिटी, पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त पर ज़मानत दे दीं. उसको ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है.

Intro:डेरा मुखी समर्थक एक लाख जमा करवाए तो ही मिलेगी नियमित जमानत : हाई कोर्ट


Body:डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद सिरसा में मिल्क प्लांट को आग लगाने के आरोपी को जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक लाख जमा कराने की शत रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है तो यह राशि देनी ही होगी। याचिका दाखिल करते सिरसा निवासी रामआसरे ने हाई कोर्ट को बताया कि मिल प्लांट में हुई आगजनी मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी ।याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से जेल में है उसे इस मामले फंसाया गया है याची ने कहा कि सह आरोपी के खुलासे पर उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था जो ठोस सबूत नहीं है। साथ ही सह आरोपियों को पिछले साल जमानत मिल गई थी। इससे उसको भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि ट्रायल लम्बा चल सकता है उसे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने याचिका का पक्ष सुनने के बाद उसे एक लाख की सिक्योरिटी , पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त पर ज़मानत दे दीं व उसको ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया।


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