चंडीगढ़: याचिका दाखिल करते सिरसा निवासी रामआसरे ने हाई कोर्ट को बताया कि मिल प्लांट में हुई आगजनी मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 2018 से जेल में है. उसे इस मामले फंसाया गया है.
याची ने कहा कि सह आरोपी के खुलासे पर उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था, जो ठोस सबूत नहीं है. साथ ही सह आरोपियों को पिछले साल जमानत मिल गई थी. इससे उसको भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए. ट्रायल लम्बा चल सकता है उसे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा. हाईकोर्ट ने याचिका का पक्ष सुनने के बाद उसे एक लाख की सिक्योरिटी, पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त पर ज़मानत दे दीं. उसको ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है.