चंडीगढ़: 2019 में चंडीगढ़ में मजदूर बाप ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत (Chandigarh District Court) में हुई सुनवाई में पिता दोषी पाया गया. बुधवार को जिला अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले इस दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
पीड़िता की मां ने 16 जनवरी 2020 को सेक्टर-36 थाने में पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता मजदूरी करते हैं. सितंबर 2019 में उसकी मां जरूरी काम से अपने पैतृक निवास जौनपुर गई थी. जबकि पीड़िता अपने भाई और पिता के साथ चंडीगढ़ सेक्टर-52 में ही थी. इसी बीच पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म (Father raped daughter in Chandigarh) किया था.
शिकायत के मुताबिक दोषी पिता ने दुष्कर्म करने के बाद बेटी को धमकी दी थी कि अगर इस संबंध में किसी को कुछ बताया तो वो जान से मार देगा. इसके कुछ दिनों बाद पीड़ित की तबीयत बिगड़ गई. मां के पूछने पर उसने सारी बात उसे बताई. पीड़िता की मां ने 2020 में ही सेक्टर-36 थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी. मेडिकल जांच में पता चला कि बच्ची गर्भवती है.
इस मामले के ट्रायल में दो साल लगे. आरोप साबित होने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्जकर गिरफ्तार कर लिया था. दोषी के वकील ने जज के सामने अपील की कि उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उसकी चार बेटी और एक बेटा है, जबकि घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है. ऐसे में उसे माफ किया जाए लेकिन बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए जज ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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