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चंडीगढ़ के 7 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा अपहरण का केस, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए आदेश

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Published : Mar 4, 2023, 7:52 PM IST

चंडीगढ़ के डेंटिस्ट का अपहरण करने के मामले में (Chandigarh dentist kidnapping case) चंडीगढ़ पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ पंजाब पुलिस केस दर्ज करेगी. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस ने केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है.

Chandigarh dentist kidnapping case Punjab- Haryana High Court order on dentist Mohit Dhawan case Chandigarh Latest News
चंडीगढ़ पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा अपहरण का केस, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए आदेश

चंडीगढ़: शहर के डॉक्टर को अगवा करने और उनके रिकॉर्ड को नष्ट करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों के ‌खिलाफ पंजाब पुलिस केस दर्ज करने जा रही है. डॉक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों में कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस कर्मचारी शामिल हैं. पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सही जांच नहीं किए जाने के बाद शनिवार को इस संबंध में आदेश दिए हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ के डॉक्टर को अगवा करने के मामले में याचिका दायर की गई थी.

याचिकर्ता सेक्टर-21 निवासी डेंटिस्ट मोहित धवन ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस के 7 कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर मोहित धवन के मोबाइल लोकेशन आदि रिकॉर्ड को नष्ट किया और उनका अपहरण कर लिया. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को केस दर्ज करने के आदेश ‌‌दिए हैं. हाईकोर्ट ने मामले की जांच चंडीगढ़ से बाहर करने का आदेश देते हुए डीजीपी पंजाब को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा सरपंचों के धरने का मामला, रात 10 बजे तक रास्ता खोलने का आदेश

हाईकोर्ट के आदेश में पंजाब पुलिस को मामले की जांच एसएसपी स्तर के अधिकारियों से ही कराने को कहा गया है. याचिका के मुताबिक डॉक्टर अपने एक बड़े मामले की सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2022 की सुबह सेक्टर 21 में अपने निवास से चंडीगढ़ जिला अदालत सेक्टर 43 की ओर जा रहे थे. जब वे कोर्ट के पास पहुंचे, तो उन्हें ले जाने वाले पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें कोर्ट परिसर से ही किडनैप कर लिया और गाड़ी में बैठाकर कोर्ट से दूर ले गए.

बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होने की सूरत में कोर्ट ने उनके खिलाफ कई गंभीर आदेश पारित कर दिए. चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम डॉक्टर को अगवा कर ले गई, वहीं दूसरी पुलिस टीम ने स्वयं को कोर्ट में उपस्थित बता दिया. जिस मामले में पुलिस डॉक्टर को पेशी पर ले जा रही थी, वह भी पुलिस से ही जुड़ा हुआ ‌है. जिसके चलते वे पुलिस कर्मचारी वहां उपस्थित होते हुए कोर्ट में हाजिर दिखा पाए और डॉक्टर को गैरहाजिर दिखाते हुए कोर्ट के सामने दोषी दिखाया गया.

पढ़ें: फरीदाबाद में चाकू गोदकर युवक की हत्या, बीच बचाव करने आए तीन लोगों पर भी किया हमला

सेक्टर-21 निवासी डेंटिस्ट मोहित धवन ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा और अन्य पर पुलिस को प्रभावित कर उनके खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का आरोप लगाया था. जिसके चलते वे आज तक इन मामलों में पेशी भुगत रहे हैं. वहीं चंडीगढ़ विजिलेंस डिपार्टमेंट के डॉ. मोहित द्वारा दायर शिकायत की जांच कर रहा है, जिसमें डॉक्टर मोहित ने आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जबरन वसूली, उत्पीड़न और फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं.

वहीं अस्थाना मामले की पेशी के समय डेंटिस्ट धवन का 7 पुलिस कर्मियों द्वारा अपहरण किया गया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपहरण में शामिल पुलिस अधिकारियों के सीसीटीवी फुटेज, कॉल और स्थान का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया था कि 7 पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोगों के मोबाइल नंबरों का डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन सबूतों में हुई छेड़छाड़ के चलते मामला अब पंजाब पुलिस की एसआईटी को सौंप दिया गया है. पंजाब की एसआईटी इस मामले की जांच करेगी.

चंडीगढ़: शहर के डॉक्टर को अगवा करने और उनके रिकॉर्ड को नष्ट करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों के ‌खिलाफ पंजाब पुलिस केस दर्ज करने जा रही है. डॉक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों में कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस कर्मचारी शामिल हैं. पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सही जांच नहीं किए जाने के बाद शनिवार को इस संबंध में आदेश दिए हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ के डॉक्टर को अगवा करने के मामले में याचिका दायर की गई थी.

याचिकर्ता सेक्टर-21 निवासी डेंटिस्ट मोहित धवन ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस के 7 कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर मोहित धवन के मोबाइल लोकेशन आदि रिकॉर्ड को नष्ट किया और उनका अपहरण कर लिया. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को केस दर्ज करने के आदेश ‌‌दिए हैं. हाईकोर्ट ने मामले की जांच चंडीगढ़ से बाहर करने का आदेश देते हुए डीजीपी पंजाब को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा सरपंचों के धरने का मामला, रात 10 बजे तक रास्ता खोलने का आदेश

हाईकोर्ट के आदेश में पंजाब पुलिस को मामले की जांच एसएसपी स्तर के अधिकारियों से ही कराने को कहा गया है. याचिका के मुताबिक डॉक्टर अपने एक बड़े मामले की सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2022 की सुबह सेक्टर 21 में अपने निवास से चंडीगढ़ जिला अदालत सेक्टर 43 की ओर जा रहे थे. जब वे कोर्ट के पास पहुंचे, तो उन्हें ले जाने वाले पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें कोर्ट परिसर से ही किडनैप कर लिया और गाड़ी में बैठाकर कोर्ट से दूर ले गए.

बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होने की सूरत में कोर्ट ने उनके खिलाफ कई गंभीर आदेश पारित कर दिए. चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम डॉक्टर को अगवा कर ले गई, वहीं दूसरी पुलिस टीम ने स्वयं को कोर्ट में उपस्थित बता दिया. जिस मामले में पुलिस डॉक्टर को पेशी पर ले जा रही थी, वह भी पुलिस से ही जुड़ा हुआ ‌है. जिसके चलते वे पुलिस कर्मचारी वहां उपस्थित होते हुए कोर्ट में हाजिर दिखा पाए और डॉक्टर को गैरहाजिर दिखाते हुए कोर्ट के सामने दोषी दिखाया गया.

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सेक्टर-21 निवासी डेंटिस्ट मोहित धवन ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा और अन्य पर पुलिस को प्रभावित कर उनके खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का आरोप लगाया था. जिसके चलते वे आज तक इन मामलों में पेशी भुगत रहे हैं. वहीं चंडीगढ़ विजिलेंस डिपार्टमेंट के डॉ. मोहित द्वारा दायर शिकायत की जांच कर रहा है, जिसमें डॉक्टर मोहित ने आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जबरन वसूली, उत्पीड़न और फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं.

वहीं अस्थाना मामले की पेशी के समय डेंटिस्ट धवन का 7 पुलिस कर्मियों द्वारा अपहरण किया गया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपहरण में शामिल पुलिस अधिकारियों के सीसीटीवी फुटेज, कॉल और स्थान का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया था कि 7 पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोगों के मोबाइल नंबरों का डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन सबूतों में हुई छेड़छाड़ के चलते मामला अब पंजाब पुलिस की एसआईटी को सौंप दिया गया है. पंजाब की एसआईटी इस मामले की जांच करेगी.

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