चंडीगढ़: जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को खारिज कर दिया है. बिश्नोई इस समय राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद है. बिश्नोई की तरफ से पेश हुए वकील परमिंदर सिंह ने याचिका लगाई थी कि यूटी पुलिस लॉरेंस को भरतपुर की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाते समय फेक एनकाउंटर में मार सकती है. इसलिए जब लॉरेंस को लाया जाए तो उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर लाया जाए. साथ ही उसे प्रोडक्शन वारंट के बारे में पहले से सूचित किया जाए.
कोर्ट ने की याचिका खारिज
लॉरेंस की याचिका पर सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि लॉरेंस पर हत्या हत्या के प्रयास और रंगदारी के पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान में कई मामले दर्ज है. सेक्टर 33 और 9 गोली कांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है. मामले की जांच की जा रही है और शिकायतकर्ता की याचिका को मंजूरी देने के बारे में कोई भी प्रावधान किसी भी कानून या किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में नहीं है. याचिकाकर्ता सिर्फ खुद को बचाने में लगा हुआ है इसलिए उसकी याचिका को खारिज किया जाए.
वीसी के जरिए पेश होंगे आरोपी
वहीं जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि कोविड 19 के चलते अभी आरोपित को फिजिकल रूप से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, जब तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश नहीं आ जाते तब तक सिर्फ आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जा सकता है.
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