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मास्क मुक्त हुआ चंडीगढ़ : अब सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना - चंडीगढ़ में मास्क पहनने की अनिवार्यता हुई समाप्त

चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को नागरिकों के लिए फेस मास्क को वैकल्पिक बना (Chandigarh Administration makes mask optional)दिया. क्योंकि शहर में कोविड -19 मामलों में गिरावट आई है.

Chandigarh Administration makes mask optional
चंडीगढ़ में फेस मास्क को वैकल्पिक बना दिया गया है.
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Published : Apr 5, 2022, 6:50 AM IST

चंडीगढ़: कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने चंडीगढ़ को मास्क मुक्त बनाने का आदेश जारी किया (Chandigarh Became Mask Free) है. इस आदेश में कहा गया है कि अब से सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि नागरिकों के लिए फेस मास्क को वैकल्पिक बना दिया गया है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और अन्य जगहों पर कोविड -19 की स्थिति में सुधार जारी है

यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने के नियम को वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि "लोगों को अभी भी सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना चाहिए, लेकिन यह अब अनिवार्य नहीं है."

Chandigarh Administration makes mask optional
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी की गई आदेश की प्रति

मास्क नियम पहली बार मार्च 2020 में लागू किया गया था, जब महामारी के प्रकोप के मद्देनजर पहला लॉकडाउन लागू किया गया था. बाद में कार में चलाने वालों, दोपहिया वाहनों की सवारी करने वालों के लिए कुछ छूट दी गई थी. इसके बावजूद भी आम लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य था. बता दें कि हाल ही में हरियाणा और पंजाब में मास्क की अनिवार्यता को खत्म करने के आदेश जारी किए हैं. दरअसल जनवरी में तीसरी लहर के बाद से चंडीगढ़ के कोविड मामलों में 99% से अधिक की गिरावट आई है.

ये भी पढ़ें-मास्क मुक्त हुआ हरियाणा, सरकार ने जारी किए आदेश

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चंडीगढ़: कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने चंडीगढ़ को मास्क मुक्त बनाने का आदेश जारी किया (Chandigarh Became Mask Free) है. इस आदेश में कहा गया है कि अब से सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि नागरिकों के लिए फेस मास्क को वैकल्पिक बना दिया गया है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और अन्य जगहों पर कोविड -19 की स्थिति में सुधार जारी है

यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने के नियम को वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि "लोगों को अभी भी सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना चाहिए, लेकिन यह अब अनिवार्य नहीं है."

Chandigarh Administration makes mask optional
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी की गई आदेश की प्रति

मास्क नियम पहली बार मार्च 2020 में लागू किया गया था, जब महामारी के प्रकोप के मद्देनजर पहला लॉकडाउन लागू किया गया था. बाद में कार में चलाने वालों, दोपहिया वाहनों की सवारी करने वालों के लिए कुछ छूट दी गई थी. इसके बावजूद भी आम लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य था. बता दें कि हाल ही में हरियाणा और पंजाब में मास्क की अनिवार्यता को खत्म करने के आदेश जारी किए हैं. दरअसल जनवरी में तीसरी लहर के बाद से चंडीगढ़ के कोविड मामलों में 99% से अधिक की गिरावट आई है.

ये भी पढ़ें-मास्क मुक्त हुआ हरियाणा, सरकार ने जारी किए आदेश

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