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HCS की परीक्षा में बड़ा घोटाला! RTI में 13 योग्य उम्मीदवार, लेकिन 60 हुए पास - हिंदी न्यूज

स्पोर्ट्स कोटे के तहत एचसीएस भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है. जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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Published : Jun 17, 2019, 3:41 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगा है. इस मामले में एक खिलाड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि एचपीएससी ने बिना दस्तावेज की जांच किए कुछ लोगों को हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा में पास किया है.

जबकि उनके पास सही दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. इस मामले में हिसार निवासी अनमोल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें कि अनमोल ने कॉमनवेल्थ खेल में मेडल हासिल किया था. अनमोल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसने एचसीएस की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत 3 फीसदी सीटें आरक्षित हैं.

इस कोटे का लाभ उन स्पोर्टस के खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनके पास सरकार की ओर से जारी A ग्रेड सर्टिफिकेट है. उसके बाद उसने आरटीआई के माध्यम से पता किया कि पूरे हरियाणा में A ग्रेड प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है?

chandigarh
कोर्ट में दायर की गई याचिका आरटीआई लेटर की कॉपी

आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ की प्रदेश में कुल 54 खिलाड़ियों के पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है. लेकिन इन खिलाड़ियों में से आधे से ज्यादा ने ग्रेजुएशन नहीं की है, जिसके चलते वो लोग एचसीएस की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

बाद में पता चला कि पूरे हरियाणा में HCS के लिए केवल A ग्रेड के 13 स्पोर्ट्स पर्सन आवेदन कर सकते हैं लेकिन परिणाम घोषित किया गया तो लोक सेवा आयोग ने 60 उम्मीदवारों को पास कर दिया.

याचिकाकर्ता के वकील भरत जुल्का ने कोर्ट को बताया कि जब हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटे के केवल 13 उम्मीदवार ही HCS के लिए आवेदन करने की योग्यता रखते हैं तो 60 उम्मीदवारों को कैसे पास कर दिया गया?

जिसके बाद इस भर्ती परीक्षा में एक बड़ा घोटाला सामने आया था. हाई कोर्ट में मामला आने के बाद एचपीएससी ने अधिसूचना जारी कर नए सिरे से सभी दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की.

हाई कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इसकी जांच होना जरूरी है.

चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगा है. इस मामले में एक खिलाड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि एचपीएससी ने बिना दस्तावेज की जांच किए कुछ लोगों को हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा में पास किया है.

जबकि उनके पास सही दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. इस मामले में हिसार निवासी अनमोल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें कि अनमोल ने कॉमनवेल्थ खेल में मेडल हासिल किया था. अनमोल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसने एचसीएस की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत 3 फीसदी सीटें आरक्षित हैं.

इस कोटे का लाभ उन स्पोर्टस के खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनके पास सरकार की ओर से जारी A ग्रेड सर्टिफिकेट है. उसके बाद उसने आरटीआई के माध्यम से पता किया कि पूरे हरियाणा में A ग्रेड प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है?

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कोर्ट में दायर की गई याचिका आरटीआई लेटर की कॉपी

आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ की प्रदेश में कुल 54 खिलाड़ियों के पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है. लेकिन इन खिलाड़ियों में से आधे से ज्यादा ने ग्रेजुएशन नहीं की है, जिसके चलते वो लोग एचसीएस की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

बाद में पता चला कि पूरे हरियाणा में HCS के लिए केवल A ग्रेड के 13 स्पोर्ट्स पर्सन आवेदन कर सकते हैं लेकिन परिणाम घोषित किया गया तो लोक सेवा आयोग ने 60 उम्मीदवारों को पास कर दिया.

याचिकाकर्ता के वकील भरत जुल्का ने कोर्ट को बताया कि जब हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटे के केवल 13 उम्मीदवार ही HCS के लिए आवेदन करने की योग्यता रखते हैं तो 60 उम्मीदवारों को कैसे पास कर दिया गया?

जिसके बाद इस भर्ती परीक्षा में एक बड़ा घोटाला सामने आया था. हाई कोर्ट में मामला आने के बाद एचपीएससी ने अधिसूचना जारी कर नए सिरे से सभी दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की.

हाई कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इसकी जांच होना जरूरी है.

Intro:स्पोर्ट्स कोटे के तहत एचसीएस भर्ती में बड़ा घोटाला, हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया


Body:हरियाणा में जहां नौकरी में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जा रही है वहीं पर हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सर्विस सेवा की परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है इस मामले में एक खिलाड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगा है कि एचपीएससी ने बिना दस्तावेज दस्तावेजों की जांच किए कुछ लोगों को एस एस की परीक्षा में पास कर दिया है जबकि उनके पास दस्तावेज सही नहीं थे इस मामले में हिसार निवासी अनमोल जो कॉमनवेल्थ खेल में अवॉर्ड मेडल विजेता है ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने एचसीएसकी परीक्षा के लिए आवेदन किया था स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो 3% सीटें आरक्षित की जाती है उसके लिए एक सरकार द्वारा जारी A ग्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है आरटीआई के तहत उसने पता किया कि पूरे हरियाणा में एग्रेडेशन प्रमाण पत्र केवल 54 खिलाड़ियों के पास है इनमें से आधे से ज्यादा ने ग्रेजुएशन नहीं किया और HCS की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते उसको पता चला कि पूरे हरियाणा में HCS के लिए केवल A ग्रेड के 13 स्पोर्ट्स पर्सन आवेदन कर सकते हैं लेकिन परिणाम घोषित किया गया तो लोक सेवा आयोग ने 60 उम्मीदवारों को पास कर दिया याचिकाकर्ता के वकील भरत जुल्का ने कोर्ट को बताया कि जब हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटे के केवल 13 उम्मीदवार ही एससीएस के लिए आवेदन करने की योग्यता रखते है 60 उम्मीदवार को कैसे पास कर दिया गया कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है । हाई कोर्ट में मामला आने के बाद एचपीएससी ने अधिसूचना जारी कर नए सिरे से सभी दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की। हाई कोर्ट लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है


Conclusion:याचिकाकर्ता वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है इसकी जांच होना जरूरी है जहां सरकार ईमानदारी व पारदर्शिता का हवाला देती है और दूसरी स्तर पर इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है जब पूरे हरियाणा में ए ग्रेड ग्रेड प्रमाण पत्र के केवल 54 खिलाड़ी हैं तो 60 उम्मीदवारों को परीक्षा में कैसे पास कर दिया गया इसमें से भी केवल। hcs के लिए केवल 13 खिलाड़ी ही परीक्षा देने के योग्य हैं ।
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