चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता जा रहा है. बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं.
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. बता दें कि प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.
वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 'कोरोना कर्फ्यू' के तहत हरियाणा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध होगा.
संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा में जिला उपायुक्त स्थानीय स्तर पर जरुरत के मुताबिक 'कोरोना कर्फ्यू ’के लिए धारा 144 लगा सकते हैं. उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस, खुदरा और भंडारण आउटलेट बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयां और सेवाएं बाधित नहीं होंगी.
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संजीव कौशल ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी. खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य,एटीएम, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि या बागवानी उपकरणों की तरह कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों की अंतर-राज्य आवाजाही पर रोक नहीं होगी. संजीव कौशल ने बताया कि हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी या बस स्टेशनों से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी.
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