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प्रिंस मर्डर केसः आरोपी ने HC में दायर की जमानत याचिका, हरियाणा सरकार और CBI को नोटिस - प्रिंस मर्डर केस में जमानत याचिका

गुरुग्राम के भोंडसी स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस का गला रेत कर मर्डर करने वाले आरोपी छात्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है.

प्रिंस मर्डर केस में आरोपी ने HC में दायर की जमानत याचिका
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Published : Sep 19, 2019, 1:16 AM IST

Updated : Sep 19, 2019, 7:35 AM IST

चंडीगढ़ः गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी छात्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं करनाल के सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए हैं.

क्या बताया गया कोर्ट को?
गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस का गला रेत कर मर्डर करने वाले आरोपी छात्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है. बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी छात्र भोलू को करनाल के ऑब्जरवेशन रूम में रखा गया है. जहां तय संख्या से ज्यादा आरोपी है जिस कारण आरोपी भोलु मानसिक तनाव में रहता है. जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः नायब तहसीलदार पेपर लीक कांड: दोषी प्रधानाचार्य ने दोबारा संभाला पद, जेल जाने पर भी नहीं हुई कार्रवाई

HC ने इनसे मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि छात्र का वजन पहले के मुकाबले अब लगभग 22 किलों वजन कम हो गया है. भोलु के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसको फरीदाबाद के आब्जर्वेशन रूम में तब्दील किया जाए. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही करनाल के सिविल सर्जन को स्वास्थ्य जांच कर जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के आदेश दिए है.

ये है मामला
बता दें कि सितंबर 2017 में हरियाणा में गुरुग्राम के भोंडसी स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस कि तरफ से बस कंडक्टर को आरोपी बनाया गया था, लेकिन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद सीबीआई ने भोलू की गिरफ्तारी करते हुए बस कंडक्टर की क्लीन चिट दे दी थी.

ये भी पढ़ेंः पानीपत: पिता ने ढाई साल के बेटे को फंदे पर लटका कर मार डाला

चंडीगढ़ः गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी छात्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं करनाल के सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए हैं.

क्या बताया गया कोर्ट को?
गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस का गला रेत कर मर्डर करने वाले आरोपी छात्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है. बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी छात्र भोलू को करनाल के ऑब्जरवेशन रूम में रखा गया है. जहां तय संख्या से ज्यादा आरोपी है जिस कारण आरोपी भोलु मानसिक तनाव में रहता है. जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है.

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HC ने इनसे मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि छात्र का वजन पहले के मुकाबले अब लगभग 22 किलों वजन कम हो गया है. भोलु के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसको फरीदाबाद के आब्जर्वेशन रूम में तब्दील किया जाए. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही करनाल के सिविल सर्जन को स्वास्थ्य जांच कर जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के आदेश दिए है.

ये है मामला
बता दें कि सितंबर 2017 में हरियाणा में गुरुग्राम के भोंडसी स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस कि तरफ से बस कंडक्टर को आरोपी बनाया गया था, लेकिन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद सीबीआई ने भोलू की गिरफ्तारी करते हुए बस कंडक्टर की क्लीन चिट दे दी थी.

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गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी छात्र ने पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है । याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के बताया गया है कि आरोपी छात्र भोलू को करनाल के आब्जरवेसन रूम में रखा गया है जहां तय संख्या से ज्यादा आरोपी है जिस कारण आरोपी भोलु मानसिक तनाव में रहता है और उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है । भोलु के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसको फरीदाबाद के आब्जरवेसन रूम में तब्दील किया जाए । हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है वहीं करनाल के सिविल सर्जन को जांच के दिए आदेश दिए है । Body:वीओ -
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंस की गला रेत कर मर्डर करने वाले आरोपी छात्र ने पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है । मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि छात्र का वजन पहले के मुकाबले अब लगभग 22 किलों वजन कम हो गया है । आरोपी छात्र को करनाल के आब्जरवेसन रूम में रखा गया है जहां तय संख्या से ज्यादा आरोपी है जिस कारण आरोपी भोलु मानसिक तनाव में रहता है और उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है । भोलु के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसको फरीदाबाद के आब्जरवेसन रूम में तब्दील किया जाए । हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही करनाल के सिविल सर्जन को स्वास्थ्य जांच कर जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के आदेश दिए है ।
Conclusion:ज्ञात रहे कि सितम्बर 2017 में हरियाणा में गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी । इस माम्सले में पुलिस कि तरफ से बस कन्डक्टर को आरोपी बनाया गया था मगर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद सीबीआई ने भोलू की गिरफ्तारी करते हुए बस कन्डक्टर को क्लीन चिट दे दी थी ।
Last Updated : Sep 19, 2019, 7:35 AM IST
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