चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला की तरफ से चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठा एफिडेविट देने के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अभय चौटाला की बीए की डिग्री की जांच और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर लगाई गई है. इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
अभय चौटाला की बीए डिग्री मामले में भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस: याचिकर्ता जितेंद्र जटासरा ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है साल 2014 के चुनाव के दौरान अभय चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय बोधगया से बी.ए. बताई है. वहीं, 2019 और 2021 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने दायर एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास बताई थी. इसी तरह से एफिडेविट में आय को लेकर आयकर के बारे में भी झूठी जानकारी दी गई है.
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30 जनवरी तक देने होंगे जवाब: इस मामले में याचिकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाने की की प्रार्थना की थी. चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद याचिकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख कर याचिका दायर की. वहीं, अब याचिकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट के जज सुधीर सिंह, वी सुमित गोयल की खंडपीठ ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 30 जनवरी तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
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