ETV Bharat / state

हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष हत्याकांड केस में कल आएगा फैसला

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष हत्याकांड मामले में पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने एक आरोपी को सुनवाई के दौरान दोषी पाया है और कोर्ट अपना फैसला मंगलवार 19 नवंबर को सुना सकता है.

author img

By

Published : Nov 18, 2019, 8:51 PM IST

मृतक अकांक्ष फाइल फोटो

चंडीगढ़: बहुचर्चित अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल हरमेहताब सिंह को दोषी पाया है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था. कोर्ट मंगलवार 19 नवंबर को आपना फैसला सुना सकता है.

क्या है मामला
मृतक अकांक्ष के वकील ने बताया कि 9 फरवरी की रात अकांक्ष अपने दोस्त सिद्धू की पार्टी में गया था. इस पार्टी में काम उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था. दूसरी ओर पार्टी के लिए सिद्धू ने अपने दूसरे दोस्त बलराज और हर मेहताब को भी बुलाया था.

बहुचर्चित अकांक्ष के मर्डर केस में एक दोषी करार, रंधावा अभी भी फरार

वकील ने आगे बताया कि शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था. लेकिन पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में फिर से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई. इसी झगड़े को लेकर बलराज ने अपनी बीएमडब्ल्यू कर अकांक्ष पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई.

एक आरोपी अभी भी फरार
वकील के मुताबिक पुलिस ने मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था. जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है. कोर्ट ने बलराज कोको भगोड़ा घोषित कर दिया है. जिसकी तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:धर्मबीर सिंह उठाएंगे अहीर रेजिमेंट की मांग, देखिए ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत

चंडीगढ़: बहुचर्चित अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल हरमेहताब सिंह को दोषी पाया है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था. कोर्ट मंगलवार 19 नवंबर को आपना फैसला सुना सकता है.

क्या है मामला
मृतक अकांक्ष के वकील ने बताया कि 9 फरवरी की रात अकांक्ष अपने दोस्त सिद्धू की पार्टी में गया था. इस पार्टी में काम उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था. दूसरी ओर पार्टी के लिए सिद्धू ने अपने दूसरे दोस्त बलराज और हर मेहताब को भी बुलाया था.

बहुचर्चित अकांक्ष के मर्डर केस में एक दोषी करार, रंधावा अभी भी फरार

वकील ने आगे बताया कि शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था. लेकिन पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में फिर से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई. इसी झगड़े को लेकर बलराज ने अपनी बीएमडब्ल्यू कर अकांक्ष पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई.

एक आरोपी अभी भी फरार
वकील के मुताबिक पुलिस ने मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था. जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है. कोर्ट ने बलराज कोको भगोड़ा घोषित कर दिया है. जिसकी तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:धर्मबीर सिंह उठाएंगे अहीर रेजिमेंट की मांग, देखिए ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत

Intro:हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के भतीजे अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोट ने एक आरोपी को दोषी करार दे दिया है कोर्ट सजा का फैसला 19 नवंबर को सुनाएगी। मामले में दूसरा आरोपी अभी तक फरार है।


Body:चंडीगढ़ में हुए बहुचर्चित अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल हरमेहताब सिंह को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट सजा का फैसला 19 नवंबर को सुनाएगी। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2017 की देर रात एक पार्टी में अकाउंट के दोस्त शेरा की हर मेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब अकांक्ष ने शेरा का बचाव किया तो जवाब में आरोपियों ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार अकांक्ष पर चढ़ा दी। जिससे उसकी मौत हो गई।

यह है पूरा मामला
सेक्टर 9 में 9 फरवरी 2017 की रात को अकांक्ष के दोस्त सिद्धू ने पार्टी दी थी। इस पार्टी में काम उसका दोस्त शेरा भी आया हुआ था। दूसरी ओर इस पार्टी के लिए सिद्धू ने बलराज और हरमेहताब को भी बुलाया था। शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़ा था। पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अकांक्ष ने इन्हें छुड़वाया। बाद में अकांक्ष जब शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी । जिसमें अकांक्ष की मौत हो गई ।पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरा आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है ।कोर्ट ने बलराज को 5 अप्रैल 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

बाइट- तरमिंदर सिंह, वकील, पीड़ित पक्ष



Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.