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रॉक गार्डन में शादियों की इजाजत देने का मामला: चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब दायर कर कहा- जहां विजिटर नहीं जाते उस एरिया में दी है मैरिज की इजाजत

ज्ञात रहे कि रॉक गार्डन में शादियों की इजाजत दिए जाने को हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी और इस आदेश को ही रद्द किये जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई.

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Published : Feb 4, 2019, 10:42 PM IST

चंड़ीगढ़: रॉक गार्डन मे शादियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चंड़ीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कोर्ट को बताया कि चंड़ीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन में जहां मैरिज की इजाजत दी वो रॉक गार्डन का थर्ड फ़ेस है जहां पर विज़िटर्स नही जाते.

इस लिये चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे जगह को मैरिज फंक्शन लिये जारी करने का निर्णय लिया है. चंडीगढ़ प्रशासन के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी.

ज्ञात रहे कि रॉक गार्डन में शादियों की इजाजत दिए जाने को हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी और इस आदेश को ही रद्द किये जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई.

चंड़ीगढ़: रॉक गार्डन मे शादियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चंड़ीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कोर्ट को बताया कि चंड़ीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन में जहां मैरिज की इजाजत दी वो रॉक गार्डन का थर्ड फ़ेस है जहां पर विज़िटर्स नही जाते.

इस लिये चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे जगह को मैरिज फंक्शन लिये जारी करने का निर्णय लिया है. चंडीगढ़ प्रशासन के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी.

ज्ञात रहे कि रॉक गार्डन में शादियों की इजाजत दिए जाने को हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी और इस आदेश को ही रद्द किये जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई.

Intro:रॉक गार्डन में शादियो की इजाजत देने का मामला - चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब दायर कर कहा जहां विजिटर नहीं जाते उस एरिया में दी है मैरिज की इजाजत


Body: चंड़ीगढ़ रोक गार्डन मे शादियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई पर सुनवाई के दौरान चंड़ीगढ़ प्रसाशन ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कोर्ट को बताता की चंड़ीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन में जहां मैरिज की इजाजत दी वो रॉक गार्डन का थर्ड फ़ेस है जहां पर विज़िटर्स नही जाते। इस लिये चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे जगह को मैरिज फंग्शन लिये जारी करने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी। ज्ञात रहे कि रोक गार्डन में शादियों की इजाजत दिए जाने को हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। और इस आदेश को ही रद्द किये जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई । चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस मामले में चंड़ीगढ़ प्रसाशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ की सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार गर्ग द्वारा एडवोकेट एच.सी.अरोड़ा के जरिये हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने  रॉक गार्डन के थर्ड फेस में शादी-समारोहों की इजाजत दे दी है । जबकि पिछले वर्ष ही गृह सचिव ने निर्देश जारी कर रोक गार्डन के थर्ड फेस में शादी-समारोहों पर पाबन्दी लगाई थी । हाई कोर्ट को बताया गया कि पिछले वर्ष 19 जून को गृह सचिव ने यह कहते हुए रॉक गार्डन के थर्ड फेस में शादियों पर पाबदी लगाई थी इन समारोहों के कारण यहाँ काफी गंदगी और कचरा जमा हो जाता है  । जिसके चलते यहाँ आने वाले विदेशी और देशी पर्यटकों को काफी असुविधा होती है।  शादी-समारोह की बुकिंग के होने के पुरे दिन थर्ड फेस को बंद कर दिया जाता था  जिसके कारण दूरदराज से आने वाले पर्यटक काफी निराश होते थे।   यह साइलेन्स जोन में है  ऐसे में यहाँ इस तरह के आयोजन से ध्वनि प्रदुषण बढ़ेगा और यहाँ घोषित की गई साइलेंस जोन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा । byte :. एच् सी अरोड़ा फ़ाइल बाइट


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