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चंडीगढ़: एफबार गोलीकांड के आरोपी चेतन मुंजाल को राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की

एफबार गोलीकांड के आरोपी चेतन मुंजाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने मुंजाल की जमानत याचिका मंजूर की है. इससे पहले जिला कोर्ट ने मुंजाल की याचिका को खारिज कर दिया था

एफबार गोलीकांड के आरोपित चेतन मुंजाल को राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर
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Published : May 28, 2019, 11:44 PM IST

चंडीगढ़: नव निर्वाचित सांसद किरण खेर के नजदीकी सहदेव सलारिया के बर्थ डे पार्टी में फायरिंग करने के आरोपी चेतन मुंजाल को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चेतन मुंजाल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

एफबार गोलीकांड का आरोपी है चेतन मुंजाल
गौरतलब है कि 19 नवंबर की रात सेक्टर-26 के एफबार कैफे में एक पार्टी चल रही थी. ये पार्टी किरण खेर के करीबी सहदेव सलारिया की ओर से दी गई थी. बर्थ डे पार्टी के दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया था. इसी बीच गोली चली जिसमें कुछ लोग घायल हो गए. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

जिला कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले मुंजाल की जमानत याचिका जिला कोर्ट खारिज कर चुकी थी. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.मुंजाल ने अपनी याचिका में 1 दिसंबर से जेल में होने की बात कहते हुए जमानत की मांग की. मुंजाल की ओर से ये भी तर्क दिया गया कि जो पिस्तौल उसके पास से बरामद कि गई है उससे फायरिंग नहीं हुई थी. कोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुंजाला को जमानत देने के फैसला सुनाया है.

चंडीगढ़: नव निर्वाचित सांसद किरण खेर के नजदीकी सहदेव सलारिया के बर्थ डे पार्टी में फायरिंग करने के आरोपी चेतन मुंजाल को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चेतन मुंजाल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

एफबार गोलीकांड का आरोपी है चेतन मुंजाल
गौरतलब है कि 19 नवंबर की रात सेक्टर-26 के एफबार कैफे में एक पार्टी चल रही थी. ये पार्टी किरण खेर के करीबी सहदेव सलारिया की ओर से दी गई थी. बर्थ डे पार्टी के दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया था. इसी बीच गोली चली जिसमें कुछ लोग घायल हो गए. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

जिला कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले मुंजाल की जमानत याचिका जिला कोर्ट खारिज कर चुकी थी. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.मुंजाल ने अपनी याचिका में 1 दिसंबर से जेल में होने की बात कहते हुए जमानत की मांग की. मुंजाल की ओर से ये भी तर्क दिया गया कि जो पिस्तौल उसके पास से बरामद कि गई है उससे फायरिंग नहीं हुई थी. कोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुंजाला को जमानत देने के फैसला सुनाया है.

Intro:किरण खेर के करीबी सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में फायरिंग के आरोपी चेतन मुंजाल को बड़ी राहत
-मुंजाल ने जमानत के लिए दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका
-जिला अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ मुंजाल ने दाखिल की थी अपील Body:
सेक्टर-26 के एक बार में सांसद किरण खेर के नजदीकी सहदेव सलारिया के जन्मदिन पार्टी में फायरिंग के आरोपी चेतन मुंजाल को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
गत वर्ष 19 नवंबर को सहदेव सलारिया की बर्थडे पार्टी में जयदीप, योगेश्वर, पंकज और दीपक कुंडू से पांचों आरोपियों का झगड़ा हुआ था। आरोपियों में डड्डïूमाजरा निवासी रिंकू, सेक्टर-51 निवासी अर्जुन ठाकुर, सेक्टर-24 निवासी चेतन मुंजाल, सेक्टर-56 निवासी राजेश पासवान और बापूधाम कॉलोनी निवासी रिम्मी शामिल थे। इसी बीच गोली चली थी जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और आम्र्स एक्ट वे अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मंजुाल ने अपनी याचिका में कहा कि वह 1 दिसंबर से जेल में है और ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि जो पिस्तौल उससे बरामद हुई थी एफएसएल उसके बारे में स्पष्टï कर चुका है कि इस गन से तो फायर हुआ ही नहीं। जिसे गन से फायर हुआ था वह तो सह आरोपी की थी। ऐसे में उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बचता है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में याची के हक में फैसला सुनाते हुए उसे जमानत दिए जाने के आदेश दिए हैं। Conclusion:
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