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राम रहीम की पैरोल याचिका खारिज, मुंहबोली बेटी ने की थी हाईकोर्ट से अपील

कोर्ट पहले ही राम रहीम की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है.

राम रहीम (फाइल फोटो)
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Published : May 10, 2019, 1:30 PM IST

चंडीगढ़: डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंह बोली बेटी गुरांश इंशा आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंची. उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि उनकी शादी में शामिल होने के लिए उनके पिता राम रहीम को 4 दिन की पैरोल दी जाए.

हाई कोर्ट के जज ने राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. आपको बता दें कि राम रहीम ने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की थी. लेकिन हाई कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए राम रहीम ने अपनी याचिका वापल ले ली थी.

चंडीगढ़: डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंह बोली बेटी गुरांश इंशा आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंची. उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि उनकी शादी में शामिल होने के लिए उनके पिता राम रहीम को 4 दिन की पैरोल दी जाए.

हाई कोर्ट के जज ने राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. आपको बता दें कि राम रहीम ने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की थी. लेकिन हाई कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए राम रहीम ने अपनी याचिका वापल ले ली थी.

राम रहीम की मुह बोली बेटी  गुरांश इंशा पहुची हाइकोर्ट
  उसकी शादी है शामिल होने के लिए राम रहीम को 4 हफ्ते की पेरोल दी जाए ।
 जज ने राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया ।
ज्ञात रहे की  इससे पहले राम  रहीम ने भी  हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की थी लेकिन  हाईकोर्ट के रवैए को देखते हुए राम रहीम ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

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